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बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नवाब मलिक - मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी

एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.

NCP leader Nawab Malik
एनसीपी नेता नवाब मलिक (फाइल फोटो)
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Published : Apr 2, 2022, 5:11 PM IST

मुंबई : एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की है. इससे पहले ईडी द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया था. इसी क्रम में उद्धव सरकार के कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला था. वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय का अनुचित प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया गया था. महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें - धनशोधन मामले में नवाब मलिक के कई ठिकानों पर ED की छापेमारी

उधर, मलिक ने दाखिल की गई याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने कहा कि, इसलिए गिरफ्तारी अवैध है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, वह एक रिट के हकदार थे. वहीं, ईडी ने अपनी मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे. लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

मुंबई : एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की है. इससे पहले ईडी द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया था. इसी क्रम में उद्धव सरकार के कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला था. वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय का अनुचित प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया गया था. महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

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उधर, मलिक ने दाखिल की गई याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने कहा कि, इसलिए गिरफ्तारी अवैध है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, वह एक रिट के हकदार थे. वहीं, ईडी ने अपनी मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे. लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

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