प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमे की नमाज़ के बाद प्रयागराज के अटाला इलाके में हुए बवाल के मास्टरमाइंड जावेद पंप की खुल्दाबाद थाने के मामले में भी जमानत (Javed Pump Gets Bail) गुरुवार को मंजूर कर ली. कोर्ट ने जावेद को शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया.
प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद पंप की जमानत के समर्थन में पर कहा गया कि याची के खिलाफ करेली थाने में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा करने, घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करने की साजिश करना, जानलेवा हमला करने, एक्सप्लोसिव एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसी तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
इसमें उसकी जमानत मंजूर हो चुकी है. इसके अलावा याची के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया. इस मुकदमे में याची के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं. वह घटना की साजिश किसी प्रकार से शामिल नहीं था. उसके विरुद्ध घटना में शामिल होने का कोई सीधा साक्ष्य भी नहीं है. पुलिस द्वारा लिए गए गवाहों के बयान में भी याची के घटना में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है.
याची न तो घटनास्थल से गिरफ्तार हुआ और न ही उसके पास से कोई बरामदगी की गई है. अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जावेद मोहम्मद को इस मामले में शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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