नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल और कनाडा में रह रहे खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) से जुड़े अर्शदीप सिंह गिल को आतंकवादी घोषित किया है. अर्शदीप सिंह गिल को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सोमवार को एक अधिसूचना भी जारी की है. गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि सरकार ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्शदीप सिंह गिल को आतंकी घोषित किया है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है और वर्तमान में कनाडा में रह रहा है, यह खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) नामक संगठन से संबंध रखता है. अधिसूचना के मुताबिक अर्शदीप सिंह गिल का आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से नजदीकी संबंध है और वह उसकी तरफ से आतंकी गतिविधियां चलाता है. अर्शदीप सिंह गिल आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त जघन्य अपराधों जैसे हत्या, जबरन बसूली और लक्षित हत्याओं में भी शामिल है. यही नहीं अर्शदीप सिंह गिल बड़ी मात्रा में सीमापार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा आतंक के वित्तीयन में भी शामिल है.
गृह मंत्रालय ने बताया कि अर्शदीप सिंह गिल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित विभिन्न मामलों में अभियुक्त है, जिनमें लक्षित हत्याओं, आतंक के वित्तीयन के लिए वसूली, हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भारत के पंजाब राज्य में लोगों के बीच भय पैदा करना शामिल है.
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(IANS)