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अदालत ने 29 दिनों में दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा - पॉक्सो कोर्ट फैसला 29 दिन

गुजरात पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 29 दिनों में उम्रकैद की सजा सुनाई. 12 अक्टूबर को आरोपी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था. फैसले में कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपया का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

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Published : Nov 12, 2021, 7:07 PM IST

गांधीनगर : सूरत में चार वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने महज 29 दिनों के अंदर मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है.

जज प्रकाशचंद्र कला की विशेष अदालत ने गुरुवार को आरोपी हनुमान निषाद को 12 अक्टूबर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और पीड़िता के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. फैसले से संबंधित आदेश में कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़कियां अपना बचाव नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

इस तरह की घटना नाबालिग के पूरे जीवन को प्रभावित करती है. यदि आरोपी को इस मामले में सजा नहीं होती है तो इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा और लड़कियों के खिलाफ इस तरह के मामले बढ़ने लगेंगे.

लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने मामले में तेजी से फैसला सुनाने के लिए सिर्फ तीन दिनों में 35 गवाहों से पूछताछ की और उसी के आधार पर फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि इस फैसले से अपधरियों के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा.

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विशेष कोर्ट के फैसले पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य पुलिस ने दिन-रात काम किया और महज 9 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी जिससे त्वरित न्याय संभव हुआ. संघवी ने कहा कि राज्य सरकार त्वरित न्याय के लिए कटिबद्ध है. कम समय में आए फैसले से पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिला है. घटना 12 अक्टूबर को सूरत के जीआईडीसी इलाके की है. आरोपी हनुमान निषाद ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा लिया और उसके के साथ दुष्कर्म किया किया.

इस दौरान बच्ची के द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके खिलाफ मारपीट की. बच्ची के परिवार ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

(आईएएनएस)

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