ETV Bharat / bharat

नीट-जेईई पर रोक नहीं, छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज - नीट जेईई की परीक्षा

नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर शीर्ष अदालत ने छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
author img

By

Published : Sep 4, 2020, 4:40 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 5:17 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की.

याचिका दायर करने वालों में पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बी एस सिदधू और महाराष्ट्र के उदय रवींद्र सावंत शामिल हैं.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), जो दोनों परीक्षाओं का आयोजन करती है, जेईई मुख्य परीक्षा एक से छह सितंबर तक आयोजित कर रही है, जबकि नीट की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा.

यह भी पढ़ें- गाइडलाइन जारी, जानें परीक्षा केंद्रों पर किन सावधानियों का रखना होगा ख्याल

शीर्ष अदालत का 17 अगस्त का यह आदेश अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और छह गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की. नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.

Last Updated : Sep 4, 2020, 5:17 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.