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मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी

मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है.

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Published : Apr 29, 2023, 5:14 PM IST

मऊः मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है. यह जानकारी सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने दी है. हेट स्पीच के मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है. यह वारंट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जारी किया है.

बता दें कि मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी हेट स्पीच मामले में फरार चल रहा है. इस मामले में उमर अंसारी के साथ-साथ अब्बास अंसारी भी आरोपी है. इस मामले का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था.

धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट कर चुकी है जमानत से इनकार
बीती 23 अप्रैल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निष्क्रांत सम्पत्ति पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने उमर और मुख्तार के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की ओर से इसी मामले में दाखिल आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने दोनों अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया. अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि जिस शत्रु सम्पत्ति को धोखाधड़ी से अपने नाम कराने का आरोप उन पर है, वह उनके जन्म से भी पहले उनके पूर्वजों के नाम हस्तांतरित हो चुकी थी. याचिकाओं का सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव ने विरोध किया. कहा गया कि अभियुक्तों पर अपनी दादी राबिया बेगम के कूटरचित हस्ताक्षर बनाने का भी आरोप है.

ये भी पढ़ेंः मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कहा- खुद को कानून से भी ऊपर समझ रही योगी सरकार

मऊः मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है. यह जानकारी सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने दी है. हेट स्पीच के मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है. यह वारंट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जारी किया है.

बता दें कि मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी हेट स्पीच मामले में फरार चल रहा है. इस मामले में उमर अंसारी के साथ-साथ अब्बास अंसारी भी आरोपी है. इस मामले का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था.

धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट कर चुकी है जमानत से इनकार
बीती 23 अप्रैल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निष्क्रांत सम्पत्ति पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने उमर और मुख्तार के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की ओर से इसी मामले में दाखिल आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने दोनों अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया. अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि जिस शत्रु सम्पत्ति को धोखाधड़ी से अपने नाम कराने का आरोप उन पर है, वह उनके जन्म से भी पहले उनके पूर्वजों के नाम हस्तांतरित हो चुकी थी. याचिकाओं का सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव ने विरोध किया. कहा गया कि अभियुक्तों पर अपनी दादी राबिया बेगम के कूटरचित हस्ताक्षर बनाने का भी आरोप है.

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