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कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी, मगर नामांकन कर दिया भाजपा से, नामांकन हुआ रद्द - श्रीगंगानगर नामांकन पत्रों की जांच

श्रीगंगानगर के नगर परिषद चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई और कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए गए. जिसमें पहली बार एक अनोखा मामला देखने को मिला. वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था. उसने कांग्रेस से नामांकन करने की बजाए भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. जिसके चलते रिटर्न अधिकारी ने इस प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया है.

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Published : Nov 7, 2019, 7:35 AM IST

श्रीगंगानगर. नगर परिषद चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई. इस दौरान कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए गए. रिटर्निंग अधिकारी सौरव स्वामी की देखरेख में अलग-अलग वार्डो के नामांकन पत्रों को जांचा गया है. पार्टियों की तरफ से कांग्रेस के तीन नाम निर्देशन पत्र खारिज किए गए है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है.

नामांकन पत्रों की जांच करने पर नामांकन किया रद्द

इसी तरह कांग्रेस के वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी अमर प्रदीप सिंह का नामांकन पत्र इसलिए खारिज किया गया है. क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया था. जबकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था. राज्य का यह पहला मामला है जिसने पार्टी की टिकट मिलने के बाद भी विरोधी पार्टी से नामकन पत्र दाखिल किया हो. हालांकि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाया हुआ है. ऐसे में अब वे वार्ड 38 से कांग्रेसी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में रहेंगे.

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बता दें कि वार्ड नंबर 54 से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए राकेश पर अपराधिक मामले होने के कारण नामांकन पत्र रद्द हो गया है. प्रीवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत राकेश कुमार के खिलाफ धारा 7/13, 409 और120 बी आईपीसी के तहत 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान और चार्ज फ्रेम होने के कारण रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्र खारिज कर दिया है.

वार्ड नंबर 64 से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए आनंद कुमार के अधिक संतान होने के कारण नामांकन पत्र खारिज किया गया है. वहीं वार्ड 15 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महेंद्र कुमार बागड़ी पर एशेनशियल कमोडिटी एक्ट 3/7 के तहत आरोप विचरित है. इसमें अधिकतम 3 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस वजह से उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया है.

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वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी मैना देवी के नामांकन पत्र में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा होने से रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया है. साथ ही वार्ड नंबर 18 से सत्य प्रकाश का नामांकन पत्र निरस्त किया गया. तो वहीं जिन उम्मीदवारों ने भाजपा कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया था और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारिज हो गए है.

श्रीगंगानगर. नगर परिषद चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई. इस दौरान कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए गए. रिटर्निंग अधिकारी सौरव स्वामी की देखरेख में अलग-अलग वार्डो के नामांकन पत्रों को जांचा गया है. पार्टियों की तरफ से कांग्रेस के तीन नाम निर्देशन पत्र खारिज किए गए है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है.

नामांकन पत्रों की जांच करने पर नामांकन किया रद्द

इसी तरह कांग्रेस के वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी अमर प्रदीप सिंह का नामांकन पत्र इसलिए खारिज किया गया है. क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया था. जबकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था. राज्य का यह पहला मामला है जिसने पार्टी की टिकट मिलने के बाद भी विरोधी पार्टी से नामकन पत्र दाखिल किया हो. हालांकि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाया हुआ है. ऐसे में अब वे वार्ड 38 से कांग्रेसी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में रहेंगे.

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बता दें कि वार्ड नंबर 54 से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए राकेश पर अपराधिक मामले होने के कारण नामांकन पत्र रद्द हो गया है. प्रीवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत राकेश कुमार के खिलाफ धारा 7/13, 409 और120 बी आईपीसी के तहत 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान और चार्ज फ्रेम होने के कारण रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्र खारिज कर दिया है.

वार्ड नंबर 64 से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए आनंद कुमार के अधिक संतान होने के कारण नामांकन पत्र खारिज किया गया है. वहीं वार्ड 15 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महेंद्र कुमार बागड़ी पर एशेनशियल कमोडिटी एक्ट 3/7 के तहत आरोप विचरित है. इसमें अधिकतम 3 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस वजह से उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया है.

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वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी मैना देवी के नामांकन पत्र में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा होने से रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया है. साथ ही वार्ड नंबर 18 से सत्य प्रकाश का नामांकन पत्र निरस्त किया गया. तो वहीं जिन उम्मीदवारों ने भाजपा कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया था और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारिज हो गए है.

Intro:श्रीगंगानगर : निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था उसने कांग्रेस से नामांकन करने की बजाए भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया।जिसके चलते रिटर्न अधिकारी ने इस कांग्रेस के इस प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया।निकाय चुनाव में राज्य का यह ऐसा पहला मामला है। जिसने पार्टी की टिकट मिलने के बाद भी विरोधी पार्टी से नामकन पत्र दाखिल किया हो।




Body:नगर परिषद चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए गए। रिटर्निंग अधिकारी सौरव स्वामी की देखरेख में अलग-अलग वार्डो के नामांकन पत्रों को जांचा गया।

पार्टियों की तरफ से कांग्रेश के तीन नाम निर्देशन पत्र खारिज किए गए हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी मैनादेवी के नामांकन पत्र में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा होने से रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया है।इसी तरह कांग्रेस के ही वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी अमर प्रदीप सिंह का नामांकन पत्र इसलिए खारिज किया गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था,जबकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देकर प्रत्याशी बनाया था।इस वजह से उनका नाम निर्देशन पत्र रद्द किया गया है। हालांकि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाया हुआ है। ऐसे में अब वे वार्ड 38 से कांग्रेसी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में रहेंगे। इसी तरह वार्ड नंबर 54 से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए राकेश का नामांकन पत्र रद्द हो गया है।वार्ड 54 से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पर अपराधिक मामले थे।जिसमें प्रीवेंशन एवं करप्शन एक्ट के तहत राकेश कुमार के खिलाफ धारा 7/13 धारा 409 एवं 120 बी आईपीसी के तहत 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान व चार्ज फ्रेम होने के कारण रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्र खारिज कर दिया.वार्ड नंबर 64 से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए आनंद कुमार का अधिक संतान होने के कारण नामांकन पत्र खारिज किया गया है। तो वार्ड 15 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महेंद्र कुमार बागड़ी द्वारा पेश किया गया नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है।निर्दलीय प्रत्याशी बागड़ी पर एशेनशियल कमोडिटी एक्ट 3/7 के तहत आरोप विचरित हुए हैं। इसमें अधिकतम 3 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस वजह से उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया है।वहीं वार्ड नंबर 18 से सत्य प्रकाश का नामांकन पत्र निरस्त किया गया तो वहीं जिन उम्मीदवारों ने भाजपा कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया था और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारिज हो गए।

बाइट : सौरभ स्वामी,रिटर्निंग अधिकारी।


Conclusion:कांग्रेस-भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र हुए रदद्।
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