सिरोही. राजस्थान सरकार के आदेश का उल्लंघन कर शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमानों को इकट्ठा करने, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने, मास्क नहीं पहनने और कोविड महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का उल्लंघन कर मानव जीवन को खतरे में डालने पर तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट (इंसीडेंट कमांडर) कल्पेश जैन ने रोहिड़ा पुलिस थाने में दूल्हा-दुल्हन के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
रोहिड़ा पुलिस ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर फूला बाई खेड़ा और भारजा निवासी दो जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया. जानकारी के अनुसार कल्पेश कुमार जैन ने रिपोर्ट देकर बताया कि 26 जून को समाराम जणवा निवासी फुलाबाई खेडा के यहां से कालूराम जणवा भारजा वालों के यहां बारात आई थी. इस विवाह समारोह में भारजा के यहां अनुमति से ज्यादा लोग इक्ट्ठा हुए. सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया और मास्क भी नहीं पहना.
इस संबंध में शादी के वीडियो प्राप्त हुए हैं. कल्पेश कुमार जैन की रिपोर्ट पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में दूल्हा-दुल्हन के पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. गौरतलब है की प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर अनलॉक 1.0 चल रहा है. ऐसे में शादी समारोह में अनुमति के साथ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं. लेकिन लोगों की ओर से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. जिस पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है.
भीलवाड़ा में भी आया था ऐसा ही मामला
भीलवाड़ा में शादी समारोह के दौरान सरकार की गाइडलाइन से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित करने पर जिला कलेक्टर ने परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के आइसोलेशन और क्वॉरेंटाइन का खर्चा परिवार से ही वसूलने के लिए कलेक्टर ने तहसीलदार को आदेश जारी किया है. बता दें कि परिवार का मुखिया खुद कोरोना संक्रमित होते हुए करीब 250 लोगों से मिला था.