सवाईमाधोपुर: विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों गोपाल उर्फ बबलू को कठोर कारावास और जुर्माने देने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 3/4 पोक्सो के तहत विभिन्न धाराओं में भी दंडित किया है.
लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत ने बताया कि नाबालिग के पिता ने थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 मार्च 2017 को आरोपी गोपाल और उसका साथी राजू नाबालिग को अपने साथ ले गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया.
इसी के साथ अन्य धारा 366 में 5 साल का कठोर कारावास और 10000 के जुर्माने और धारा 363 में 4 साल का कठोर कारावास और 5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है ।