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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

सवाई माधोपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 20, 2019, 8:17 AM IST

आरोपी गोपाल


सवाईमाधोपुर: विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों गोपाल उर्फ बबलू को कठोर कारावास और जुर्माने देने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 3/4 पोक्सो के तहत विभिन्न धाराओं में भी दंडित किया है.
लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत ने बताया कि नाबालिग के पिता ने थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 मार्च 2017 को आरोपी गोपाल और उसका साथी राजू नाबालिग को अपने साथ ले गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

इसी के साथ अन्य धारा 366 में 5 साल का कठोर कारावास और 10000 के जुर्माने और धारा 363 में 4 साल का कठोर कारावास और 5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है ।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा


सवाईमाधोपुर: विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों गोपाल उर्फ बबलू को कठोर कारावास और जुर्माने देने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 3/4 पोक्सो के तहत विभिन्न धाराओं में भी दंडित किया है.
लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत ने बताया कि नाबालिग के पिता ने थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 मार्च 2017 को आरोपी गोपाल और उसका साथी राजू नाबालिग को अपने साथ ले गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

इसी के साथ अन्य धारा 366 में 5 साल का कठोर कारावास और 10000 के जुर्माने और धारा 363 में 4 साल का कठोर कारावास और 5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है ।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
Intro:विशेष न्यायालय फॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गोपाल उर्फ बबलू भरभुजा निवासी मलारना डूंगर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थ दण्ड से भी दंडित किया है न्यायालय ने आरोपी को धारा 3/4 पोक्सो में 10 वर्ष का कारावास व ₹24000 के अर्थदंड के साथ साथ विभिन्न धाराओं में भी दंडित किया है


Body:लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत ने बताया कि नाबालिग की पिता ने थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 मार्च 2017 को आरोपी गोपाल उर्फ बबलू व उसका साथी राजेश तथा राजू भागा ले गए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया नाबालिग का मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।


Conclusion:इस पर जांच अधिकारी ने आरोपी गोपाल के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया इस पर न्यायालय ने आरोपी गोपाल और बबलू को धारा 3/4 पोक्सो में 10 वर्ष का कठोर कारावास ₹24000 के अर्थदंड धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10000 के अर्थदंड तथा धारा 363 में 4 वर्ष का कठोर कारावास ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
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