सवाई-माधोपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले (Sawai Madhopur Gang Rape case) में तीन आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पीड़िता ने 4 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने थाने में 4 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 फरवरी 2018 को उसकी शादी हुई थी. रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह एक दिन अपने ससुर के साथ ससुराल जा रही थी. इसी दौरान टोटोलाई के जंगल में रेलवे फाटक से पहले दो बाइक पर चार लोग आए. आरोपियों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और ससुर पर हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और आरोपी दिल्लू और सिंगर ने बाइक पर बैठने के लिए कहा. नहीं बैठने पर गोली मारने की धमकी दी.
रिपोर्ट में बताया कि चारों आरोपी नाबालिग को पकड़कर एक खेत में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद मुन्ना नामक युवक ने दिल्लू को फोन किया और सवाई माधोपुर पहुंचा. वहां मुन्ना के साथ गाड़ी में आए लोगों ने नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया. इसके बाद आरोपी जबरदस्ती नाबालिग को उसकी मौसी के घर छोड़कर भाग गए. आरोपियों ने नाबालिग के जेवर भी खोल लिए.
विशेष न्यायालय पॉक्सो ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दिलकुश ऊर्फ दिल्लू पुत्र मुन्ना लाल गुर्जर, मनराज उर्फ मन्नू पुत्र सुवालाल मीना व दिलराज उर्फ सिंगर पुत्र जमनालाल मीणा को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.