राजसमंद. जिला पॉक्सो कोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पिता को 5 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 22 जनवरी 2020 को पीड़िता की मां ने राजनगर थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
पढ़ें: दुष्कर्म की घटनाओं पर DGP एमएल लाठर का बयान, 'बच्चे देख रहे Porn वीडियो, इससे बढ़ा बाल अपराध'
रिपोर्ट में मां ने बताया था कि उसका पति नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करता है. पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी होने पर पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 13 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए. जिनके आधार पर न्यायधीश ममता व्यास ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पिता को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपए का जुर्मान भी लगाया.
ऑफिस में झाड़ू-पोंछा करने वाली महिला से दुष्कर्म
नागौर में एक विवाहित महिला का निजी ऑफिस में अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवती को आरोपी ने अपने ऑफिस में झाडू-पोंछा और साफ-सफाई के लिए रखा था. एक दिन चाय में नशीला पेय पिलाकर उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है.