प्रतापगढ़. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्रसिंह सिसोदिया ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया (Life imprisonment to accused in youth murder ) है.
लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने बताया कि प्रकरण के अनुसार आजाद सिंह निवासी बसाड़ ने 19 जुलाई 2018 को एक लिखित रिपोर्ट केातवाली पुलिस को दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में उसने बताया था कि 18 जुलाई की शाम को उसका पुत्र लोकेन्द्र सिंह अपने मित्र हाफीज के साथ घर से बाहर निकला था. इस बीच रात 8:30 बजे कीर्ति राज सिंह नाम के व्यक्ति ने आजाद सिंह को कॉल कर बताया कि लोकेन्द्रसिंह को अचलपुर फन्टे के पास हाजी मस्तान निवासी डाबड़ा ने गोली मार दी है. और उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय (Life imprisonment to accused in youth murder ) पहुंचाया जा रहा है.
पढ़ें. Udaipur Murder Case: दिनदहाड़े विवाहिता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
मामले की सूचना मिलने पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे. जहां पुत्र लोकेन्द्र ने बताया कि मुझे हाजी मस्तान डाबड़ा ने गोली मारी है. थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान लोकेन्द्र की मौत हो गई. घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद रठांजना थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और आम्र्स एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया. वहीं घटना स्थल से पुलिस ने खून से सने पत्थर जब्त किए. इतना हि नही पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल से फायर हुए खाली खोखे भी जब्त की. जिसके बाद अभियुक्त को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया. वहीं बरामद किए गए आर्टिकलों को एफ.एस.एल. की जांच के लिए भेजा गया. जिसके बाद अनुसंधान के लिए चार्जशीट पेश (Life imprisonment to accused in youth murder) की गई.
न्यायालय ने मृतक लोकेन्द्र सिहं के पिता और भाई के कथन को विश्वसनीय माना. जब्तशुदा पिस्टल और कारतूस के खाली खोखे और मृतक के शरीर से निकली गोली की एफ.एस.एल. रिपोर्ट को मानते हुए आदालत ने दोनो पक्षों की बहस को सुना. फिलहाल न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उसको 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित (Life imprisonment to accused in youth murder) भी किया.