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प्रतापगढ़: आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए शुरू की ई-नीलामी - ई-नीलामी शुरू

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आबकारी नीति 2021-22 और भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी (ई-बोली) प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. अब तक लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन होता था.

Pratapgarh news, e-auction for allocation of liquor shops
आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए शुरू की ई-नीलामी
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Published : Feb 13, 2021, 10:04 PM IST

प्रतापगढ़. जिला सहित राज्य में आबकारी बंदोबस्त के लिए देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कंपोजिट दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आबकारी नीति 2021-22 और भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी (ई-बोली) प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. अब तक लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन होता था, लेकिन इस बार ई-नीलामी होने से बड़े ठेकेदारों को ही इसका लाभ मिल पाएगा.

यह भी पढ़ें- एनसीआर में शामिल होने के बाद भी नहीं मिल रहा सुविधओं का लाभ: रंजीता कोली

जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रतनू ने बताया कि ई-बोली 27 फरवरी 2021 को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लगाई जाएगी. दुकानों का जिलेवार और नीलामी की दिनांक वार विवरण और उनके आवेदन शुल्क न्यूनतम रिजर्व प्राइस तथा अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट और एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट उपलब्ध है. ई-नीलामी के इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी की वेबसाइट पर निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं. बोलीदाता को पहचान और पते के प्रमाण स्वरुप आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग की ओर से जारी फोटो परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपलोड करनी होगी. जिला आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञाधारियों की बैठक लेकर बताया कि नई आबकारी नीति के तहत जिले में 79 दुकानों की ई-नीलामी होगी. इसकी जानकारी एमएसटीसीईसीओएमएमईआरसीई डाॅट काॅम व विभागीय वेबसाइट आरएजेईएक्ससीआईएसई डाॅट जीओवी डाॅट इन से ली जा सकती है.

जारी किए मोबाइल नंबर

जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रतनू ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में नियुक्त आबकारी निरीक्षक सुरेश बंबोरिया को प्रभारी बनाया गया है. रजिस्ट्रेशन या ई-नीलामी किसी भी संबंध में जानकारी के लिए इच्छुक आबकारी निरीक्षक से उनके मोबाइल नंबर 9460003111 या जिला आबकारी कार्यालय के टेलीफोन नं. 01478-294177 पर संपर्क कर सकते है. साथ ही बताया कि 23 से 26 फरवरी तक प्रत्येक दिन 16-16 दुकानों की ई-नीलामी होगी. 27 फरवरी को 15 दुकानों की ई-नीलामी होगी.

ऐसे जमा करानी होगी गारंटी राशि

दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली संबंधित दुकान के लिए वार्षिक गारंटी राशि के रुप में निर्धारित की जाएगी. सफल बोलीदाता की ओर से स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की तारीख से तीन दिन में तथा शेष राशि 7 दिन में जमा करानी होगी. इसी प्रकार वार्षिक गारंटी राशि (ईपीए) की 8 प्रतिशत राशि एक अप्रैल से पूर्व जमा राजकोष करानी होगी एवं निर्धारित कंपोजिट फीस 31 मार्च तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी.

आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व रात 11.59 बजे बंद हो जाएगी. उदाहरण के लिए नीलामी के प्रथम चरण की नीलामी 23 फरवरी को होगी, जिसके लिए आवेदन 22 फरवरी को रात 11.59 बजे बंद हो जाएंगे. आवेदन शुल्क और अमानत राशि एमएसटीसी जयपुर के खाते में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करानी होगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति, बड़े ठेकेदारों को ही फायदा मिलेगा.

प्रतापगढ़. जिला सहित राज्य में आबकारी बंदोबस्त के लिए देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कंपोजिट दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आबकारी नीति 2021-22 और भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी (ई-बोली) प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. अब तक लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन होता था, लेकिन इस बार ई-नीलामी होने से बड़े ठेकेदारों को ही इसका लाभ मिल पाएगा.

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जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रतनू ने बताया कि ई-बोली 27 फरवरी 2021 को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लगाई जाएगी. दुकानों का जिलेवार और नीलामी की दिनांक वार विवरण और उनके आवेदन शुल्क न्यूनतम रिजर्व प्राइस तथा अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट और एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट उपलब्ध है. ई-नीलामी के इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी की वेबसाइट पर निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं. बोलीदाता को पहचान और पते के प्रमाण स्वरुप आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग की ओर से जारी फोटो परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपलोड करनी होगी. जिला आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञाधारियों की बैठक लेकर बताया कि नई आबकारी नीति के तहत जिले में 79 दुकानों की ई-नीलामी होगी. इसकी जानकारी एमएसटीसीईसीओएमएमईआरसीई डाॅट काॅम व विभागीय वेबसाइट आरएजेईएक्ससीआईएसई डाॅट जीओवी डाॅट इन से ली जा सकती है.

जारी किए मोबाइल नंबर

जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रतनू ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में नियुक्त आबकारी निरीक्षक सुरेश बंबोरिया को प्रभारी बनाया गया है. रजिस्ट्रेशन या ई-नीलामी किसी भी संबंध में जानकारी के लिए इच्छुक आबकारी निरीक्षक से उनके मोबाइल नंबर 9460003111 या जिला आबकारी कार्यालय के टेलीफोन नं. 01478-294177 पर संपर्क कर सकते है. साथ ही बताया कि 23 से 26 फरवरी तक प्रत्येक दिन 16-16 दुकानों की ई-नीलामी होगी. 27 फरवरी को 15 दुकानों की ई-नीलामी होगी.

ऐसे जमा करानी होगी गारंटी राशि

दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली संबंधित दुकान के लिए वार्षिक गारंटी राशि के रुप में निर्धारित की जाएगी. सफल बोलीदाता की ओर से स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की तारीख से तीन दिन में तथा शेष राशि 7 दिन में जमा करानी होगी. इसी प्रकार वार्षिक गारंटी राशि (ईपीए) की 8 प्रतिशत राशि एक अप्रैल से पूर्व जमा राजकोष करानी होगी एवं निर्धारित कंपोजिट फीस 31 मार्च तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी.

आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व रात 11.59 बजे बंद हो जाएगी. उदाहरण के लिए नीलामी के प्रथम चरण की नीलामी 23 फरवरी को होगी, जिसके लिए आवेदन 22 फरवरी को रात 11.59 बजे बंद हो जाएंगे. आवेदन शुल्क और अमानत राशि एमएसटीसी जयपुर के खाते में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करानी होगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति, बड़े ठेकेदारों को ही फायदा मिलेगा.

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