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पाली : दुष्कर्म पीड़िता का कोर्ट के आदेश पर करवाया गया गर्भपात

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Published : Jul 30, 2019, 10:03 AM IST

पाली जिले में दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक नाबालिग पीड़िता का बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के आदेश पर सोमवार को गर्भपात करवाया गया.अभियोजन के अनुसार रोहट इलाके की एक नाबालिग को भगा कर एक आरोपी ने दुष्कर्म किया था. जिसके बाद अब उसका गर्भपात कराया गया है.

दुष्कर्म पीड़िता का कोर्ट के आदेश पर करवाया गया गर्भपात

पाली.जिले में दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक नाबालिग पीड़िता का बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के आदेश पर सोमवार को गर्भपात करवाया गया.अभियोजन के अनुसार रोहट इलाके की एक नाबालिग को भगा कर एक आरोपी ने दुष्कर्म किया था.जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में के आदेश पर जेल भेज दिया था.बता दें कि पीड़िता 19 से 20 सप्ताह की गर्भवती थी.

दुष्कर्म पीड़िता का कोर्ट के आदेश पर करवाया गया गर्भपात

पढ़ें- NEET यूजी में एमबीसी को दिया 4 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण क्यों ना कर दें रद्द : HC


एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी करने की इजाजत प्रदान करने के लिए पीड़िता की ओर से बाल कल्याण समिति में आवेदन पेश किया, जिसपर मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इस स्थिति में गर्भपात कराना पीड़िता के लिए असुरक्षित हो सकता है.पीड़िता के भविष्य प्रभावित होने तथा उसके सर्वोच्च अधिकारों का हवाला देते हुए गर्भपात कराने का आग्रह किया गया.जिसके बाद समिति की न्याय पीठ ने आदेश पर पीड़िता का गर्भपात कराया.

पाली.जिले में दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक नाबालिग पीड़िता का बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के आदेश पर सोमवार को गर्भपात करवाया गया.अभियोजन के अनुसार रोहट इलाके की एक नाबालिग को भगा कर एक आरोपी ने दुष्कर्म किया था.जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में के आदेश पर जेल भेज दिया था.बता दें कि पीड़िता 19 से 20 सप्ताह की गर्भवती थी.

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एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी करने की इजाजत प्रदान करने के लिए पीड़िता की ओर से बाल कल्याण समिति में आवेदन पेश किया, जिसपर मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इस स्थिति में गर्भपात कराना पीड़िता के लिए असुरक्षित हो सकता है.पीड़िता के भविष्य प्रभावित होने तथा उसके सर्वोच्च अधिकारों का हवाला देते हुए गर्भपात कराने का आग्रह किया गया.जिसके बाद समिति की न्याय पीठ ने आदेश पर पीड़िता का गर्भपात कराया.

Intro:पाली. दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक नाबालिग पीड़िता का बाल कल्याण समिति न्याय पीठ के आदेश पर सोमवार को गर्भपात करवाया गया। अभियोजन के अनुसार रोहट इलाके की एक नाबालिग को भगा कर एक आरोपी ने दुष्कर्म किया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में के आदेश पर जेल भेज दिया। पीड़िता 19 से 20 सप्ताह के गर्भ से थी।Body:एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट करने मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी करने की इजाजत प्रदान करने के लिए पीड़िता की ओर से बाल कल्याण समिति में आवेदन पेश किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इस स्थिति में गर्भपात कराना पीड़िता के लिए असुरक्षित हो सकता है।पीड़िता के भविष्य प्रभावित होने तथा उसके सर्वोच्च अधिकारों का हवाला देते हुए आग्रह किया जिसके बाद समिति की न्याय पीठ ने आदेश पर पीड़िता का गर्भपात कराया गया।Conclusion:
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