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नागौर: भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - tausar violence

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएलपी के दो विधायकों की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद से ही भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही है. दोनों पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने और लोगों को उकसाने का आरोप है.

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भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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Published : Sep 30, 2020, 2:31 AM IST

नागौर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राजकार्य में बाधा और पथराव के मामले में चार्ज शीट पेश होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट मे अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. तकरीबन एक साल पहले नागौर के ताऊसर गांव में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नागौर प्रशासन की और से गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मच गया था. उपद्रव और विवाद के बाद आरएलपी के मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे.

दोनों विधायकों पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने और लोगों को उकसाने का आरोप है

पढ़ें: भारत-पाक सीमा के समीप पकड़ा गया संदिग्ध पक्षी, पैर में लगा है टैग

पिछले दिनों दोनों विधायकों की और से दी गई अग्रिम जमानत की अर्जी को मंगलवार को नागौर ADJ कोर्ट संख्या 01 ने खारिज होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित सीजेएम कोर्ट में पेश होने के बाद न्यायालय सुनवाई करेगा.

गौरतलब है कि उपखण्ड अधिकारी नागौर की और से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा उतपन्न करने, मौके पर मौजूद लोगों को उकसा कर प्रदर्शन कराने और पथराव के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए थे. विधायक इंदिरा बावरी और विधायक पुखराज गर्ग को मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरप्तारी वांरट जारी किया जा चुका है.

नागौर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राजकार्य में बाधा और पथराव के मामले में चार्ज शीट पेश होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट मे अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. तकरीबन एक साल पहले नागौर के ताऊसर गांव में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नागौर प्रशासन की और से गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मच गया था. उपद्रव और विवाद के बाद आरएलपी के मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे.

दोनों विधायकों पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने और लोगों को उकसाने का आरोप है

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पिछले दिनों दोनों विधायकों की और से दी गई अग्रिम जमानत की अर्जी को मंगलवार को नागौर ADJ कोर्ट संख्या 01 ने खारिज होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित सीजेएम कोर्ट में पेश होने के बाद न्यायालय सुनवाई करेगा.

गौरतलब है कि उपखण्ड अधिकारी नागौर की और से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा उतपन्न करने, मौके पर मौजूद लोगों को उकसा कर प्रदर्शन कराने और पथराव के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए थे. विधायक इंदिरा बावरी और विधायक पुखराज गर्ग को मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरप्तारी वांरट जारी किया जा चुका है.

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