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कोटा: रामगंजमंडी में हुए 8 साल के बालक एल्विन की हत्या मामले में फैसला, आरोपी सुमन ईसाई को आजीवन कारावास

कोटा के रामगंजमंडी के सुकेत थाना अंतर्गत 8 साल के बालक एल्विन की हत्या के मामले में गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनने को मिला है. एडीजे कोर्ट ने अपराधी सुमन ईसाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

Kota news, कोटा की खबर
हत्या के मामले में अपराधी को आजीवन कारावास
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Published : Feb 13, 2020, 9:40 PM IST

रामगंजमंडी (कोटा). जिले के रामगंजमंडी के सुकेत थाना अंतर्गत सलावद गांव में 8 साल बालक एल्विन के हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को अपराधी सुमन इसाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि 8 साल के बालक एल्विन की सुकेत थाना क्षेत्र के सलावद ग्राम पंचायत में बीते 11 जून 2018 को अपराधी सुमन इसाई ने कुकर्म करने का प्रयास कर बालक की हत्या कर दी थी. उस मामले में रामगंजमंडी एडीजे कोर्ट मैं मामले पर सुनवाई चली, जिसमें एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश ने अपराधी को 5 साल का कठोर कारावास के साथ जुर्माना रख आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

हत्या के मामले में अपराधी को आजीवन कारावास

इस मामले में अभियोजन अधिकारी रामकेश मीणा ने बताया कि 8 साल बालक एल्विन की हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 29 गवाह को परिषिक्त करवाया गया. वहीं, 78 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया जिस पर एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश ने प्रकरण संख्या 143/18 धारा 302 और 201 IPC में मुलजिम को धारा 302 IPC में आजीवन कारावास 10 हजार का अर्थदंड अदम अदायगी में 6 माह का कारावास और धारा 201 IPC में 5 साल का कठोर कारावास सुनाई गई है. इस 5 हजार का अर्थदंड अदम अदायगी में 3 माह का कारावास की सजा सुनाई गई.

पढ़ें- गन्ना उत्पादक किसान करेंगे राजस्थान विधानसभा का घेराव, बंद पड़े गन्ना शुगर मिल चालू करने की मांग

एल्विन की हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 29 गवाह को परिष्कृत करवाया गया. वहीं 78 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया, जिस पर एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश ने अपराधी को 5 साल के कठोर कारावास के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

रामगंजमंडी (कोटा). जिले के रामगंजमंडी के सुकेत थाना अंतर्गत सलावद गांव में 8 साल बालक एल्विन के हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को अपराधी सुमन इसाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि 8 साल के बालक एल्विन की सुकेत थाना क्षेत्र के सलावद ग्राम पंचायत में बीते 11 जून 2018 को अपराधी सुमन इसाई ने कुकर्म करने का प्रयास कर बालक की हत्या कर दी थी. उस मामले में रामगंजमंडी एडीजे कोर्ट मैं मामले पर सुनवाई चली, जिसमें एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश ने अपराधी को 5 साल का कठोर कारावास के साथ जुर्माना रख आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

हत्या के मामले में अपराधी को आजीवन कारावास

इस मामले में अभियोजन अधिकारी रामकेश मीणा ने बताया कि 8 साल बालक एल्विन की हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 29 गवाह को परिषिक्त करवाया गया. वहीं, 78 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया जिस पर एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश ने प्रकरण संख्या 143/18 धारा 302 और 201 IPC में मुलजिम को धारा 302 IPC में आजीवन कारावास 10 हजार का अर्थदंड अदम अदायगी में 6 माह का कारावास और धारा 201 IPC में 5 साल का कठोर कारावास सुनाई गई है. इस 5 हजार का अर्थदंड अदम अदायगी में 3 माह का कारावास की सजा सुनाई गई.

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एल्विन की हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 29 गवाह को परिष्कृत करवाया गया. वहीं 78 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया, जिस पर एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश ने अपराधी को 5 साल के कठोर कारावास के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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