कोटा. स्मैक तस्करों के करीब तीन साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने साल 2016 में शाहिद को 20 ग्राम और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, तब से इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
मामले के मुताबिक रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस के एएसआई प्रकाश चंद मय जाब्ते के गश्त पर थे. उस दौरान उन्हें देखकर दो युवक भागने लगे. उनको इन पर शक हुआ. उन्होंने दोनों संदिग्धों शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को पकड़ा और उनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से स्मैक मिली. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस दौरान 14 गवाहों के बयान के आधार पर सोमवार (27 मई) को एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया.