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कोटा में दो स्मैक तस्करों को 5-5 साल की सजा

एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी मामले में दो आरोपियों की पांच-पांच साल की सजा सुनाया है. साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

स्मैक तस्करों को 5-5 साल की सजा
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Published : May 27, 2019, 5:52 PM IST

कोटा. स्मैक तस्करों के करीब तीन साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने साल 2016 में शाहिद को 20 ग्राम और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, तब से इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

एनडीपीएस कोर्ट ने दो स्मैक तस्करों को पांच-पांच साल की सजा सुनाया

मामले के मुताबिक रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस के एएसआई प्रकाश चंद मय जाब्ते के गश्त पर थे. उस दौरान उन्हें देखकर दो युवक भागने लगे. उनको इन पर शक हुआ. उन्होंने दोनों संदिग्धों शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को पकड़ा और उनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से स्मैक मिली. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस दौरान 14 गवाहों के बयान के आधार पर सोमवार (27 मई) को एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया.

कोटा. स्मैक तस्करों के करीब तीन साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने साल 2016 में शाहिद को 20 ग्राम और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, तब से इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

एनडीपीएस कोर्ट ने दो स्मैक तस्करों को पांच-पांच साल की सजा सुनाया

मामले के मुताबिक रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस के एएसआई प्रकाश चंद मय जाब्ते के गश्त पर थे. उस दौरान उन्हें देखकर दो युवक भागने लगे. उनको इन पर शक हुआ. उन्होंने दोनों संदिग्धों शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को पकड़ा और उनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से स्मैक मिली. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था, तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस दौरान 14 गवाहों के बयान के आधार पर सोमवार (27 मई) को एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया.

Intro:कोटा.
स्मैक तस्कर के करीब 3 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट दो तस्करों को 5 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने वर्ष 2016 में शाहिद को 20 ग्राम और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. तब से इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन था.


Body:मामले के अनुसार रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस के एएसआई प्रकाश चंद मय जाब्ते के गश्त पर थे, उस दौरान उन्हें देख कर दो युवक भागने लगे. उनको इन पर शक हुआ. उन्होंने दोनों संदिग्धों शाहिद और कन्हैया उर्फ कन्नीराम को पकड़ा और उनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से स्मैक मिली. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. स्मैक का तोल करने कन्हैया के पास 60 और शाहिद के पास 20 ग्राम स्मैक थी. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस दौरान 14 गवाहों के बयान के आधार पर आज एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए शाहिद व कन्हैया उर्फ कन्नीराम को 5-5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50-50 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है.


Conclusion:बाइट-- संजीव विजय, विशिष्ट लोक अभियोजक, कोटा
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