सांगोद (कोटा). जिले के सांगोद उपखण्ड प्रशासन कनवास की ओर से वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं राज्य सरकार के द्वारा महामारी की रोकथाम हेतु जारी निर्देशों की पालना करवाया जा रहा है. जिसके तहत कनवास एसडीएम राजेश डागा ने ग्राम सावन-भादो में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले 11 लोगों पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया है.
कनवास एसडीएम डागा ने बताया की ग्राम सावन-भादो में 10 लोगों पर बिना मास्क के 200 रुपये का, एक दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने हुए वस्तु का विक्रय करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है. कनवास नायब तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम में एसडीएम सहायक जयप्रकाश मीणा और तहसील के कनिष्ठ सहायक बिजेंद्र सिंह कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे.
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इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और समय-समय पर जारी एडवाइजरी की पालना करने के लिए निर्देशित किया गया. साथ ही दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही है.
अब तक प्रशासन कनवास की ओर से एसडीएम राजेश डागा ने कोरोना वायरस के संक्रमण हेतु जारी निर्देशों की अवहेलना करने पर 205 व्यक्तियों पर 34200 रूपये का जुर्माना लगाया जा चूका है. साथ ही बताया कि ग्राम सावन-भादो में निजी कोचिंग संस्थान के संचालक श्री ललित सुमन द्वारा कोचिंग संचालित करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी.
कोचिंग संचालक ललित सुमन द्वारा वर्तमान में कोविड-19 की महामारी के तहत जारी निर्देशों की अवहेलना कर कोचिंग का संचालन किया जा रहा है. जिसके उपरांत इसकी जांच के लिए नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा को निर्देशित किया गया. जिसकी पालना में उनके द्वारा मौके पर जाकर उक्त कोचिंग का निरीक्षण किया गया.
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निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्था बंद पाई गई और मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि दो अन्य व्यक्तियों द्वारा भी कोंचिग का संचालन किया जाता है. जिसके उपरांत तीन कोचिंग संचालक को कोंचिग का संचालन नहीं करने बाबत मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष मौका पर्चा पर हस्ताक्षर कराया गया. साथ ही पाबंद भी किया गया. आगे भी संचालकों द्वारा आदेशों की अवहेलना कर कोचिंग का संचालन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.