ETV Bharat / state

करौली: नववर्ष की पूर्व संध्या पर रहेगा नाइट कर्फ्यू, आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध

करौली में कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती करते हुए नववर्ष की पूर्व संध्या से एक दिन पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही विभिन्न आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.

राजस्थान समाचार, rajsthan news, करौली समाचार,karauli news
करौली में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रहेगा रात्रि कर्फ्यू, आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध
author img

By

Published : Dec 30, 2020, 1:25 PM IST

करौली. जिले में कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जिला प्रशासन ने नववर्ष से एक दिन पूर्व ही जिलेभर मे धारा144 और नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए है. इस बार नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही लोग आतिशबाजी भी नही कर पाएगें.

पढ़े. 'वीक गहलोत के राज में पर्चे से लेकर कांग्रेस पार्टी तक...सब लीक' : सतीश पूनिया

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जिला प्रशासन ने नववर्ष से एक दिन पूर्व जिलेभर मे धारा 144 लागू की है. धारा 144 लागू होने के बाद नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमो पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही लोग आतिशबाजी भी नही कर पायेगे. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने एक आदेश जारी कर बताया है कि करौली जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत पूर्व में जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरंन्तरता मे 31 दिसम्बर 2020 को सायं 7 बजे से 1 जनवरी 2021 प्रातः 6 बजे तक के लिये धारा 144 लागू की गई है.

पढ़े. भारत-चीन के बीच बातचीत जारी, विस्तारवाद की नीति का देंगे जवाब : राजनाथ सिंह

आदेश के अनुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवम्बर 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही सभी प्रकार के आयोजन,सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि पर, नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं धार्मिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, आदि को खोले जाने के क्रम में जारी दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़े. भरतपुर : सहकारी समिति का इंस्पेक्टर और लेखापाल 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बता दें कि धार्मिक स्थलों पर दो गज की दूरी, सैनेटाईजेशन, मास्क संबधी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए गए है. जानकारी के अनूसार नगर परिषद करौली एवं हिण्डौन की नगरीय सीमा मे नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 के प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. इन क्षेत्रों के बाजार रात्रि में 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे.

करौली. जिले में कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जिला प्रशासन ने नववर्ष से एक दिन पूर्व ही जिलेभर मे धारा144 और नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए है. इस बार नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही लोग आतिशबाजी भी नही कर पाएगें.

पढ़े. 'वीक गहलोत के राज में पर्चे से लेकर कांग्रेस पार्टी तक...सब लीक' : सतीश पूनिया

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जिला प्रशासन ने नववर्ष से एक दिन पूर्व जिलेभर मे धारा 144 लागू की है. धारा 144 लागू होने के बाद नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमो पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही लोग आतिशबाजी भी नही कर पायेगे. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने एक आदेश जारी कर बताया है कि करौली जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत पूर्व में जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरंन्तरता मे 31 दिसम्बर 2020 को सायं 7 बजे से 1 जनवरी 2021 प्रातः 6 बजे तक के लिये धारा 144 लागू की गई है.

पढ़े. भारत-चीन के बीच बातचीत जारी, विस्तारवाद की नीति का देंगे जवाब : राजनाथ सिंह

आदेश के अनुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवम्बर 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही सभी प्रकार के आयोजन,सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि पर, नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं धार्मिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, आदि को खोले जाने के क्रम में जारी दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़े. भरतपुर : सहकारी समिति का इंस्पेक्टर और लेखापाल 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बता दें कि धार्मिक स्थलों पर दो गज की दूरी, सैनेटाईजेशन, मास्क संबधी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए गए है. जानकारी के अनूसार नगर परिषद करौली एवं हिण्डौन की नगरीय सीमा मे नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 के प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. इन क्षेत्रों के बाजार रात्रि में 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.