करौली. जिला मुख्यालय पर बुधवार को हिंडोन, महावीरजी, सपोटरा, मंडरायल, पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाओं के आरक्षण की निर्धारित प्रक्रिया आयोजित हुई.
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मोहन लाल यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार के जो प्रावधान है. पंचायती राज एक्ट के जो कानूनी संबंध जो प्रावधान है. उन सभी को ध्यान में रखते हुए जिले की 8 पंचायत समितियों के सरपंच और वार्डपंच के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है. आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आईटी केंद्र और सूचना केंद्र परिसर करौली में की जा रही है. आरक्षण की कार्रवाई संपन्न कराने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करेंगे.
यह भी पढ़ें- भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति उपचुनाव में भाजपा की जीत, मंजू चेचाणी बनी सभापति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा की करौली जिले की पंचायत समितियों की एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों, जिला परिषद के एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों व पंचायत समितियों के प्रधान पद हेतु श्रेणीवार आरक्षण व लॉटरी की प्रक्रिया 20 दिसम्बर को प्रातः 9:30 बजे से कलक्टेट सभागर करौली में सम्पन्न कराई जाएगी.