करौली. शहर में 2 अप्रैल को नवसंवत्सर पर रैली पर (Karauli Violence Case) पथराव, आगजनी और तोडफ़ोड़ की घटना के बाद उपजे तनाव के चलते लागू कर्फ्यू में मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 9 घण्टे (Curfew relaxation for 9 hours on the 11th day) की ढील रही. कर्फ्यू में 9 घण्टे की ढील से आमजन को राहत मिली है. खरीददारी के लिए सुबह 9 बजे ही लोग बाजारों में निकल गए. जिससे बाजारों में चहल-पहल नजर आई. इस छूट अवधि में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की छुट दी गई. जिससे व्यापारी वर्ग काभी खुश नजर आए. लेकिन वाहनों को बाजारों में अन्दर क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया.
इधर उपद्रव फैलने और कर्फ्यू की वजह से लोगो मे दशहत का माहौल भी नजर आया. अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि शोभायात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना के बाद कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर 14 अप्रेल तक शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. बुधवार को कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ढील रहेगी. यानी की आमजन को खरीदारी के लिए 4 घंटे की ही छुट मिलेगी. उन्होंने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. कर्फ्यू में ढील के मद्देनजर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं. इधर जिला कलेक्टर ने एसपी शैलेंद्र सिंह इन्दौलिया के साथ बाजारों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखने के साथ लोगों से शांति की अपील की है.
सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर आमजन नही दें ध्यानः जिला कलक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि शहर मे 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध मे पूर्व मे इंटरनेट को बंद कर दिया गया था. लेकिन आमजन की आवश्यकताओं व जरूरी कार्यो को देखते हुए 11 अप्रैल से शाम 4 बजे से इंटरनेट सुविधा को वापस शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर करौली घटना से जोड़कर अन्य राज्यों व जिलों के भ्रामक व तथ्यहीन संदेश व वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं. जिनका करौली की घटना से कोई लेना देना नहीं है. शहर में आमजन अमन चैन शांति व भयमुक्त होकर रहें एवं आपस में समझदारी के साथ शांति बनाए रखने में सहयोग करें. उन्होंने बताया कि इस प्रकार के भ्रामक संदेश प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.
हिंसा घटना को लेकर जांच टीम 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करौली मेंः गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव डॉ सौम्या झा ने बताया कि करौली के नगर परिषद क्षेत्र में 2 अप्रैल को घटित घटना के संबंध में प्रशासनिक जांच के लिए विभागीय टीम 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करौली में रहेगी. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में जनप्रतिनिधि स्थानीय आमजन एवं पीड़ित जो भी अपना पक्ष रखना चाहता है, उनकी सुनवाई के लिए सर्किट हाउस करौली में कैंप आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कैंपों के आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य के बयान लिए जाएंगे. 19 अप्रैल को आमजन की सुनवाई एवं साक्ष्य ग्रहण तथा 20 अप्रैल को जांच में आवश्यक अन्य पक्षों के साक्ष्य ग्रहण लिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को जो प्रत्यक्षदर्शी एवं आमजन घटना से संबंधित जानकारी रखता हो वह अपना बयान दे सकते हैं.