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गोगामेड़ी हत्याकांड की महिला आरोपी को जमानत नहीं, जानिए पूरा मामला... - GOGAMEDI MURDER CASE

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेड़ी हत्याकांड की महिला आरोपी को जमानत नहीं. जानिए पूरा मामला...

Sukhdev Singh Gogamedi Murder Case
गोगामेड़ी हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 4, 2025, 9:59 PM IST

जयपुर: एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल शूटर को शरण देने और उसकी देखरेख के आरोप में जेल में बंद महिला आरोपी पूजा सैनी की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी रेखा भार्गव ने कहा कि केस की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. आरोपी पूजा की गत 10 अक्टूबर को पहली जमानत अर्जी खारिज हुई थी.

गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने श्याम नगर थाना इलाके में घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस दौरान वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना को लेकर पुलिस ने दोनों शूटर सहित पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि रोहित गोदारा, वीरेन्द्र चारण, महेन्द्र मेघवाल और गोल्डी बराड़ सहित अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. एनआईए ने जून, 2024 में आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था.

पढ़ें : श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की साजिश का आरोपी फिर भूख हड़ताल पर - MURDER ACCUSED ON STRIKE

रोहित गोदारा है हत्याकांड का मास्टरमाइंड : बता दें कि एनआईए की जांच में सामने आया था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रेवतराम स्वामी ने इस हत्याकांड की साजिश रची. वही वारदात का मास्टरमाइंड है. वीरेंद्र चारण, सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ और अन्य बदमाश भी इस साजिश में शामिल थे. गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद उन्होंने इस वारदात का हवाला देकर रंगदारी के लिए अन्य लोगों को भी धमकाया था.

जयपुर: एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल शूटर को शरण देने और उसकी देखरेख के आरोप में जेल में बंद महिला आरोपी पूजा सैनी की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पीठासीन अधिकारी रेखा भार्गव ने कहा कि केस की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. आरोपी पूजा की गत 10 अक्टूबर को पहली जमानत अर्जी खारिज हुई थी.

गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने श्याम नगर थाना इलाके में घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस दौरान वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना को लेकर पुलिस ने दोनों शूटर सहित पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि रोहित गोदारा, वीरेन्द्र चारण, महेन्द्र मेघवाल और गोल्डी बराड़ सहित अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. एनआईए ने जून, 2024 में आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था.

पढ़ें : श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की साजिश का आरोपी फिर भूख हड़ताल पर - MURDER ACCUSED ON STRIKE

रोहित गोदारा है हत्याकांड का मास्टरमाइंड : बता दें कि एनआईए की जांच में सामने आया था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रेवतराम स्वामी ने इस हत्याकांड की साजिश रची. वही वारदात का मास्टरमाइंड है. वीरेंद्र चारण, सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ और अन्य बदमाश भी इस साजिश में शामिल थे. गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद उन्होंने इस वारदात का हवाला देकर रंगदारी के लिए अन्य लोगों को भी धमकाया था.

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