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करौली: संविधान सप्ताह दिवस के समापन पर दी मौलिक कर्तव्यों की जानकारी - करौली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम

करौली में बुधवार को संविधान सप्ताह दिवस का समापन समारोह आयोजित हुआ. इस अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा उपस्थित लोगों को मौलिक कर्त्तव्यों की जानकारी देने के साथ शपथ दिलाई गई.

Constitution Week Day closing ceremony, करौली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम
लोगों को दिलाई गई शपथ
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Published : Dec 2, 2020, 8:23 PM IST

करौली. जिला मुख्यालय पर बुधवार को संविधान सप्ताह दिवस का समापन समारोह आयोजित हुआ. इस अवसर पर ए.डी.आर भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई और भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में बताया गया.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेखा यादव ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई और भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में बताया गया. भारत के संविधान की प्रस्तावना भी सुनाई गई. इस दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश मीना सहित पैनल अधिवक्ता व कर्मचारी मौजूद रहे.

पढ़ेंः केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में गुरुवार को किसान संगठन करेंगे प्रदेशव्यापी चक्का जाम

बता दें कि इस वर्ष संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक संविधान सप्ताह मनाया गया. जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली और तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौनसिटी, श्रीमहावरजी और टोडाभीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. संविधान सप्ताह के अंतर्गत जिले के समस्त बाल गृह और शिक्षण संस्थानों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया. जिसमें संविधान प्रदत्त जानकारी, वर्णित प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई.

करौली. जिला मुख्यालय पर बुधवार को संविधान सप्ताह दिवस का समापन समारोह आयोजित हुआ. इस अवसर पर ए.डी.आर भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई और भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में बताया गया.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेखा यादव ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई और भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में बताया गया. भारत के संविधान की प्रस्तावना भी सुनाई गई. इस दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश मीना सहित पैनल अधिवक्ता व कर्मचारी मौजूद रहे.

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बता दें कि इस वर्ष संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक संविधान सप्ताह मनाया गया. जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली और तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौनसिटी, श्रीमहावरजी और टोडाभीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. संविधान सप्ताह के अंतर्गत जिले के समस्त बाल गृह और शिक्षण संस्थानों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया. जिसमें संविधान प्रदत्त जानकारी, वर्णित प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई.

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