जोधपुर. बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी में करीब 900 करोड़ रुपए गबन के मामले में आरोपों से संदेह के घेरे में आए केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में चालान पेश करने पर रोक लगाने के प्रार्थना के साथ स्थगन आवेदन पेश किया गया है.
याचिकाकर्ता केन्द्रीय मंत्री शेखावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक बाजवा ने अपने सहयोगी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करवाया था. इस प्रार्थना पत्र पर जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ में बुधवार को सुनवाई होगी. केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने आचार संहिता लगने के साथ ही उनके खिलाफ चालान पेश ना हो, इसको लेकर उस पर रोक लगाने की प्रार्थना के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया था. जो कि अब सुनवाई के लिए लगा है.
कोर्ट ने पहले ही एसओजी एवं पुलिस को गत 13 अप्रैल को नो-कोरसिव के आदेश दिए हैं. लेकिन उसके बावजूद केन्द्रीय मंत्री शेखावत की ओर से चालान पर रोक के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है. कोर्ट ने पूर्व में केन्द्रीय मंत्री शेखावत को राहत दी थी, लेकिन आचार संहिता लगने के साथ ही अब उन्हें लगा रहा है कि कहीं एसओजी इस मामले में कोर्ट में चालान पेश नहीं कर दे. इसीलिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. ऐसे में मामला 30 अक्टूबर को सुनवाई के लिए नियत होने के बावजूद प्रार्थना पत्र के चलते बुधवार को लिस्ट हुआ है.