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जोधपुरः ओसियां में 10 से 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, SDM ने जारी किया आदेश

जोधपुर के ओसियां में कोरोना वायरस का प्रभाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा हैं. ऐसे में कोराना वायरस को लेकर ओसियां उपखण्ड प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया हैं. एसडीएम रतनलाल रैगर ने एक संशोधित आदेश जारी कर दुकानें खोलने का समय अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया है.

दुकान खोलने का समय निर्धारित, Shop opening time
दुकान खोलने का समय निर्धारित
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Published : May 6, 2020, 4:53 PM IST

ओसियां (जोधपुर). क्षेत्र में कोरोना वायरस के दिनों-दिन बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब प्रशासन सख्त हो गया हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण के अन्तर्गत आमजन और व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एसडीएम रतनलाल रेगर ने एक संशोधित आदेश जारी कर दुकानों के खोलने का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है.

दुकान खोलने का समय निर्धारित, Shop opening time
SDM ने आदेश किया जारी

जिसके अन्तर्गत किराना, खाद्य-बीज, कृषि यंत्र और पंप रिपेयरिंग, सर्विस ऑटो पार्ट्स, कारपेंटर, पंचर, मोटरसाइकिल रिपेयर, सीमेंट, सेनेट्री, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब्जी की दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की छूट प्रदान की गई. किराना और खाद्य बीज के लाइसेंस विक्रेता दुकान खोल सकेंगे.

पढ़ेंः SPECIAL: श्रमिकों के लिए ट्रेन पर हो रही 'राजनीति' के बीच कोटा से चली 9 स्पेशल ट्रेनें, बच्चों से नहीं लिया गया किराया

वहीं दूध की डेयरी सुबह 7 से 9 और शाम 4 से 6 बजे और आटा चक्की सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी. वहीं आदेश में प्रशासन ने जोधपुर से सब्जी खरीदने पर रोक लगाते हुए स्थानीय सब्जी व्यापारियों को विकास अधिकारी और हल्का पटवारी के निर्देशन में उपखण्ड क्षेत्र से सब्जी क्रय-विक्रय करने के लिए पाबंद किया. साथ ही कोई सब्जी विक्रेता मुख्य सड़क पर सब्जी के ठेले खड़े नहीं कर सकेंगे ना ही सब्जी ठेलों पर एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकेंगे.

दुकान खोलने का समय निर्धारित, Shop opening time
दुकान खोलने का समय निर्धारित

इसी क्रम में स्टेशनरी और वस्त्र व्यापारी ग्राहक के द्बारा माल का ऑर्डर मिलने पर होम डिलीवरी कर सकेंगे. एसडीएम रतनलाल रैगर ने बताया कि सम्पूर्ण क्षेत्र में संशोधित आदेश के अन्तर्गत निर्धारित समय में समस्त दुकानें खुलेगी. वहीं पूर्व में तिंवरी तहसीलदार दीपक सांखला के द्बारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर एसडीएम ने तहसीलदार सांखला को निर्देशित किया कि नए आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं.

बता दें कि स्थिति नियंत्रण में रहे इसको लेकर एसडीएम ने पुलिस को खुली छुट प्रदान की है. जिसके अन्तर्गत निर्धारित समय के बावजूद अगर कोई बिना पास बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया, तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी. इसी के मद्देनजर अब कोई भी व्यक्ति बाहर से प्रवेश नहीं कर सकेगा.

पढ़ेंः राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिया ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा, CM गहलोत से की ये मांग

ओसियां कस्बे के अन्दर आने वाले सभी मुख्य रास्तों और गलियों को सील कर दिया गया है. केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रवेश की छूट प्रदान की जाएगी. इस दौरान एसडीएम रतनलाल रैगर, बीडीओ महेश चौधरी, नायब तहसीलदार चिमनलाल सियोल, सरपंच श्यामलाल ओझा, ओमसिंह भाटी, कैलाश सोलंकी, व्यापारी मगराज सोनी, नारायण चाण्डक, विक्रम सेवग, जगदीश जाणी, मनीष, भीयाराम मौजूद रहें.

ओसियां (जोधपुर). क्षेत्र में कोरोना वायरस के दिनों-दिन बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब प्रशासन सख्त हो गया हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण के अन्तर्गत आमजन और व्यापारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एसडीएम रतनलाल रेगर ने एक संशोधित आदेश जारी कर दुकानों के खोलने का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है.

दुकान खोलने का समय निर्धारित, Shop opening time
SDM ने आदेश किया जारी

जिसके अन्तर्गत किराना, खाद्य-बीज, कृषि यंत्र और पंप रिपेयरिंग, सर्विस ऑटो पार्ट्स, कारपेंटर, पंचर, मोटरसाइकिल रिपेयर, सीमेंट, सेनेट्री, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब्जी की दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की छूट प्रदान की गई. किराना और खाद्य बीज के लाइसेंस विक्रेता दुकान खोल सकेंगे.

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वहीं दूध की डेयरी सुबह 7 से 9 और शाम 4 से 6 बजे और आटा चक्की सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी. वहीं आदेश में प्रशासन ने जोधपुर से सब्जी खरीदने पर रोक लगाते हुए स्थानीय सब्जी व्यापारियों को विकास अधिकारी और हल्का पटवारी के निर्देशन में उपखण्ड क्षेत्र से सब्जी क्रय-विक्रय करने के लिए पाबंद किया. साथ ही कोई सब्जी विक्रेता मुख्य सड़क पर सब्जी के ठेले खड़े नहीं कर सकेंगे ना ही सब्जी ठेलों पर एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकेंगे.

दुकान खोलने का समय निर्धारित, Shop opening time
दुकान खोलने का समय निर्धारित

इसी क्रम में स्टेशनरी और वस्त्र व्यापारी ग्राहक के द्बारा माल का ऑर्डर मिलने पर होम डिलीवरी कर सकेंगे. एसडीएम रतनलाल रैगर ने बताया कि सम्पूर्ण क्षेत्र में संशोधित आदेश के अन्तर्गत निर्धारित समय में समस्त दुकानें खुलेगी. वहीं पूर्व में तिंवरी तहसीलदार दीपक सांखला के द्बारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर एसडीएम ने तहसीलदार सांखला को निर्देशित किया कि नए आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएं.

बता दें कि स्थिति नियंत्रण में रहे इसको लेकर एसडीएम ने पुलिस को खुली छुट प्रदान की है. जिसके अन्तर्गत निर्धारित समय के बावजूद अगर कोई बिना पास बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया, तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी. इसी के मद्देनजर अब कोई भी व्यक्ति बाहर से प्रवेश नहीं कर सकेगा.

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ओसियां कस्बे के अन्दर आने वाले सभी मुख्य रास्तों और गलियों को सील कर दिया गया है. केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रवेश की छूट प्रदान की जाएगी. इस दौरान एसडीएम रतनलाल रैगर, बीडीओ महेश चौधरी, नायब तहसीलदार चिमनलाल सियोल, सरपंच श्यामलाल ओझा, ओमसिंह भाटी, कैलाश सोलंकी, व्यापारी मगराज सोनी, नारायण चाण्डक, विक्रम सेवग, जगदीश जाणी, मनीष, भीयाराम मौजूद रहें.

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