जोधपुर. सूर्य नगरी में गत वर्ष ईद के दौरान हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद से हर त्योहार पर प्रशासन को डंडा चलाना पड़ रहा है. इस कड़ी में अब होली पर भी 5 मार्च से पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की जाएगी. यह 24 मार्च तक लागू रहेगी.
ये आदेश डीसीपी मुख्यालय विनीत कुमार बंसल ने जारी किए हैं. आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेंगे और न ही किसी सभा का आयोजन कर सकेंगे. साथ ही कोई भी व्यक्ति राहगीरों और वाहनों पर रंग, रंग से भरे गुब्बारे इत्यादि नहीं फेंक सकेगा. इस आदेश में होली पर गली-मौहल्लों से निकलने वाली टोलियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. आदेश 5 मार्च शाम 6 बजे से लागू होगा.
इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा. न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा. सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी. यह प्रतिबन्ध सुरक्षा से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा.
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दिवाली पर भी लगी थी 144: गत मई के बाद लंबे समय तक 144 शहर के लागू रही थी. बाद में कुछ समय के लिए हटाई गई. लेकिन पुलिस ने जोधपुर में दीपावली के अवसर पर फिर से जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में धारा 144 लगाई थी. ईद पर घटनाओं के चलते जालोरी गेट सर्किल को लंबे समय से प्रतिबंधित किया गया है. वहां आज भी पुलिस का अतरिक्त जाब्ता तैनात रहता है. गत वर्ष 2 मई की रात और 3 मई को ईद के दिन सुबह सम्रदायिक घटनाएं हुई थीं. जिसके बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था.
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बाड़मेर में भी लगाई धारा 144: जोधपुर की तरह संभाग के बाड़मेर जिले में भी धारा 144 लागू की गई है. बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने 2 मार्च को ही जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए. इस धारा के तहत जिले में 12 मार्च तक प्रतिबंध लागू रहेंगे. बीजेपी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है. पार्टी ने इसे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करार दिया है.