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राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को राहत नहीं, वीसी से जोड़ने की याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने जहां वीसी से जोड़ने की याचिका खारिज कर दी. वहीं, दूसरी याचिका को संबंधित बैंच में सुनवाई के लिए रखने के निर्देश दिए.

Rajasthan High Court,  rejects Asaram plea
राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को राहत नहीं.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 18, 2024, 10:15 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम से जुड़ी दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया. वहीं, दूसरी याचिका सम्बंधित कोर्ट में सुनवाई के लिए रखने के निर्देश दिए है. जस्टिस अरूण भंसाली व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष आसाराम के उपचार के लिए अंतरिम राहत मांगते हुए याचिका पेश की गई थी.

कोर्ट में आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से बताया गया कि आसाराम ह्रदय रोग से पीड़ित हैं एवं एम्स जोधपुर में उनकी एंजियोग्राफी करवाई गई. जिसमें 80 से 90 प्रतिशत के दो ब्लॉकेज सामने आए हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय है. ऐसे में आसाराम का उपचार मेदांता अस्पताल गुड़गांव में करवाना चाहते हैं. कोर्ट चाहे तो पुलिस कस्टडी में उपचार के आदेश दे सकता है. कोर्ट ने इस पर कहा कि अभी दो तीन दिन पहले ही सजा स्थगन याचिका खारिज की गई है जो कि उपचार के लिए थी, ऐसे में इस याचिका पर भी सुनवाई उसी खंडपीठ में होगी.

पढ़ेंः सात दिन से एम्स में चल रहा आसाराम का उपचार, धूमिल हुई कोर्ट से राहत की उम्मीद

उन्होंने उपचार के लिए अंतरिम राहत के लिए पेश याचिका को सम्बंधित कोर्ट में ही सुनवाई के लिए रखवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, एक याचिका पिछले साल आसाराम की ओर से पेश की गई थी, जिसमें गत वर्ष 16 नवम्बर से होने वाली अपील पर सुनवाई प्रक्रिया को देखने के लिए याचिका थी. जिसमें कहा गया कि अपील पर होने वाली सुनवाई के दौरान आसाराम को भी जोधपुर सेंट्रल जेल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने के लिए सेंट्रल जेल को निर्देश देने की मांग की गई. आसाराम चाहता है कि जब भी उसके मामले पर सुनवाई हो तो उसे भी वीसी से जोड़ा जाए. कोर्ट ने कहा अब समय बीत गया है और अपील पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में इसका अब कोई औचित्य नहीं है. ऐसे में कोर्ट ने वीसी से जोड़ने की याचिका को खारिज कर दिया.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम से जुड़ी दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया. वहीं, दूसरी याचिका सम्बंधित कोर्ट में सुनवाई के लिए रखने के निर्देश दिए है. जस्टिस अरूण भंसाली व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष आसाराम के उपचार के लिए अंतरिम राहत मांगते हुए याचिका पेश की गई थी.

कोर्ट में आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से बताया गया कि आसाराम ह्रदय रोग से पीड़ित हैं एवं एम्स जोधपुर में उनकी एंजियोग्राफी करवाई गई. जिसमें 80 से 90 प्रतिशत के दो ब्लॉकेज सामने आए हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय है. ऐसे में आसाराम का उपचार मेदांता अस्पताल गुड़गांव में करवाना चाहते हैं. कोर्ट चाहे तो पुलिस कस्टडी में उपचार के आदेश दे सकता है. कोर्ट ने इस पर कहा कि अभी दो तीन दिन पहले ही सजा स्थगन याचिका खारिज की गई है जो कि उपचार के लिए थी, ऐसे में इस याचिका पर भी सुनवाई उसी खंडपीठ में होगी.

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उन्होंने उपचार के लिए अंतरिम राहत के लिए पेश याचिका को सम्बंधित कोर्ट में ही सुनवाई के लिए रखवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, एक याचिका पिछले साल आसाराम की ओर से पेश की गई थी, जिसमें गत वर्ष 16 नवम्बर से होने वाली अपील पर सुनवाई प्रक्रिया को देखने के लिए याचिका थी. जिसमें कहा गया कि अपील पर होने वाली सुनवाई के दौरान आसाराम को भी जोधपुर सेंट्रल जेल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने के लिए सेंट्रल जेल को निर्देश देने की मांग की गई. आसाराम चाहता है कि जब भी उसके मामले पर सुनवाई हो तो उसे भी वीसी से जोड़ा जाए. कोर्ट ने कहा अब समय बीत गया है और अपील पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में इसका अब कोई औचित्य नहीं है. ऐसे में कोर्ट ने वीसी से जोड़ने की याचिका को खारिज कर दिया.

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