जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण मामले में आरोपी सोहनलाल और अन्य की ओर से अमेरिका के डीएनए एक्सपर्ट अंबर बी कार की गवाही को बंद करने के लिए दायर याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई हुई. जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी की याचिका को स्वीकार करते हुए अंबर बी कार की गवाही को फिलहाल स्थगित यानि बंद करने के आदेश दिए हैं.
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि अमेरिका की डीएनए एक्सपर्ट और मामले में गवाह अंबर बी कार भारत आने से मना कर चुकी हैं. वहीं, सीबीआई की ओर से गवाही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से करवाने की अर्जी पर भी कोर्ट ने सीबीआई को कोई राहत नहीं दी, ऐसे में गवाही को बंद किया जाए. साथ ही कहा कि अंबर बी कार की गवाही पेंडिंग रहने से मामले में देरी हो रही है और दूसरे गवाह की गवाही नहीं हो रही है.
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इधर, सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में अम्बर बी कार की गवाही को लेकर सीबीआई की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपियों की याचिका को स्वीकार करते हुए अंबर बी कार की गवाही को बंद करने के आदेश दिए. साथ ही कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक गवाही बंद रहेगी.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा तब तक दूसरे गवाहों की गवाही की जाए. गौरतलब है कि भवंरी मामले में सीबीआई की ओर से नहर से बरामद की गई जली हुई हड्डियों की जांच अमेरिका की एफबीआई की डीएनए एक्सपर्ट अंबर बी कार ने जांच की थी. इस मामले में अंबर बी कार सीबीआई की महत्वपूर्ण गवाह है.