जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए अन्य बैंच के समक्ष जाने के निर्देश दिए हैं. पीड़िता की ओर से मामले में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे सुनवाई के लिए रखा गया था. सुनवाई की उम्मीद को लेकर पीड़िता भी कोर्ट में मौजूद रही और दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ता मौजूद रहे, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया.
जस्टिस माथुर द्वारा सुनवाई से इनकार करने के बाद एक बार फिर से याचिका मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगी और उसके बाद ही किस कोर्ट में सुनवाई होगी, यह तय होगा. गौरतलब है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में भी पीड़िता के अधिवक्ता की ओर से कुछ दस्तावेज पेश किए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई. मेवाराम जैन के खिलाफ पीड़िता ने जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसको हाईकोर्ट में मेवाराम जैन की ओर से चुनौती दी गई थी और गिरफ्तार पर रोक भी लगाई गई थी.
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कोर्ट ने 25 जनवरी, 2024 की तारीख मुकरर्र की थी, लेकिन पीड़िता की ओर से जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर मामले में 8 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा और सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद 10 जनवरी की तारीख दी गई थी और पुलिस से केस डायरी मांगी गई थी. लेकिन बुधवार को जस्टिस ने मामले में सुनवाई से मना करते हुए अन्य बैंच में रेफर कर दिया. अब इस मामले में आगे की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे.