जोधपुर. राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत अधिकरण एवं जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन को लेकर (Police complaints authority in Rajasthan) विधायक संयम लोढा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि निर्देश की पालना के साथ ही अनुपालना रिपोर्ट पेश करे. मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए राज्य व जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठन के निर्देश दिए.
एएजी करणसिंह राजपुरोहित ने 14 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार की ओर से गठित 5 सदस्य राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कॉपी पेश की. राज्य स्तरीय प्राधिकरण का अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को बनाया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिलेश राजपुरोहित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे. वहीं अभी तक जिला स्तरीय प्राधिकरण का गठन भी नहीं किया गया है इस पर कोर्ट ने एएजी राजपुरोहित को कहा कि आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई है. वे 21 दिसम्बर, 2022 को अगली सुनवाई तक सरकार से निर्देश प्राप्त करने के साथ अनुपालना रिपोर्ट पेश करे.
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