जोधपुर. राजस्थान के जालोर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग का बेटा प्रकाश पुंज को सोमवार को पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय में पेश किया है. कोर्ट ने विधायक के बेटे को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. प्रकाश ने रविवार शाम को पुलिस के सामने सरेंडर किया था. महिला थानाधिकारी किरण गोदारा ने बताया कि वर्ष 2020 में प्रकाश की पत्नी ममता ने अपने पति, सास व ससुर के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया था. इस मामले की जांच सीआईडी सीबी ने की. हाईकोर्ट ने प्रकाश की गिरफ्तारी पर रोक लगा थी, जो रोक सितंबर 2022 में खत्म हो गई. जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद उसने रविवार शाम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.
प्रकाश का 2007 में पुखराज गर्ग की बेटी से विवाह हुआ था, जो उस समय जलदाय विभाग में इंजीनियर थे. वर्तमान में वे भोपालगढ़ से रालोपा के विधायक है. 2020 में महिला थाने में दर्ज हुए मामले में ममता ने आरोप लगाया कि 2007 में उसका विवाह हुआ था. विवाह के बाद प्रकाश और उसके परिजनों ने उससे दहेज मांगा और उसका उत्पीड़न किया. उसका कई बार गर्भपात भी हुआ. प्रकाश ने विदेश में बिजनेस करने के लिए उसके परिजनों से 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उधार ली. लेकिन व्यवसाय करने के बजाय यह राशि एशो आराम में उड़ा दी थी. इस राशि का तकाजा करने के पर उसके साथ मारपीट की गई. जोधपुर पुलिस के महिला थाना पश्चिम में यह मामला दर्ज हुआ था.
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थानाधिकारी ने बताया कि विधायक जोगेश्वर गर्ग का नाम होने से जांच सीआईडी सीबी में चली गई. जांच के आधार पर प्रकाश की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ. लेकिन उसने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था. जो इस वर्ष 11 सितंबर को पूरा होने के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का दबाव बनाना शुरू कर दिया. जिसके चलते रविवार को उसने आत्मसमर्पण किया.
विधायक और पत्नी भी दोषी: पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विजय पटेल ने बताया कि इस मामले की सीबीआई सीआईडी ने जांच की थी, जिसमें प्रकाश के साथ-साथ उनके पिता जोगेश्वर गर्ग और मां को भी दोषी पाया गया है, लेकिन विधायक और विधायक की पत्नी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक लगी है. आज प्रकाश को कोर्ट में पेश किया गया जिस पर हमारी ओर से स्त्रीधन के जेवरात और अन्य की रिकवरी कराने के लिए अनुरोध किया गया. जिस पर कोर्ट ने विधायक के बेटे प्रकाश को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है.