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भंंवरी मामले में आरोपी पूर्व विधायक की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा हिरासत में रहकर ही करवाना होगा इलाज - Etv bharat

जोधपुर के भंवरी मामले के आरोपी और पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई के स्वास्थ्य कारणों को लेकर अदालत में दायर की गई लीव पेटिशन पर जमानत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट के अनुसार आरोपी कहीं भी इलाज कराए इससे कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है मगर जमानत नहीं मिलेगी.

भवरी मामले में आरोपी मलखान सिंह विश्नोई की जमानत खारिज
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Published : Jul 31, 2019, 4:40 AM IST

जोधपुर .भंवरी मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई द्वारा स्वास्थ्य कारणों को लेकर अदालत में लीव पेटिशन दायर की गई थी. जिसपर मंगलवार को जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में बचाव पक्ष जहां उपचार के लिए जमानत पर अड़ा रहा तो वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि उपचार करवाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है. आरोपी कहीं पर भी उपचार करवाएं लेकिन वह न्यायिक हिरासत में रहकर ही उपचार करवाए .

लिव पिटिशन पर दालत में सुनवाई हुई, जमानत याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान मलखान सिंह विश्नोई के अधिवक्ता ने कहा कि परिवादी को लंबे समय से गाल ब्लैडर में पथरी है और यह बढ़ रही है. इसके अलावा वह अन्य कई बीमारियों से भी ग्रसित हैं . ऐसे में उपचार के लिए अदालत से जमानत दी जाए. साथ ही बचाव पक्ष ने यह तर्क भी दिया कि लंबे समय तक गाल ब्लैडर में पथरी रहने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है. इसको लेकर अदालत में रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए गए.

कोर्ट में कुछ दिनों पहले एमडीएम अस्पताल में हुई विश्नोई की जांच रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया. कोर्ट ने इस पर सीबीआई की ओर से मौजूद अधिवक्ता पन्नेसिंह से पूछा कि उनका इस पर क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि उपचार तो सरकारी असपताल में हो सकता है. यहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं.

पढ़ेःभिवाड़ी में 91 हजार रुपए की रिश्वत के साथ महिला पटवारी चढ़ी ACB के हत्थे

इस पर बचाव पक्ष की ओर से तर्क पेश किया गया कि आज के समय में समर्थ व्यक्ति अच्छे से अच्छा उपचार चाहता है . इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि उपचार के लिए वे मना नहीं कर रहे हैं सरकारी ही नहीं जहां इच्छा है वहां उपचार करवाएं लेकिन न्यायिक हिरासत में ही उपचार होना चाहिए, जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि आरोप संगीन है.

सीबीआई के अधिवक्ता ने भी कोर्ट में कहा कि जमानत की जरूरत नहीं है. इस मुद्दे पर कई देर तक बहस हुई. आरोपी को जमानत मिलने पर उसके फरार होने की आशंका पूर्व में निचली अदालत जता चुकी है.

जोधपुर .भंवरी मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई द्वारा स्वास्थ्य कारणों को लेकर अदालत में लीव पेटिशन दायर की गई थी. जिसपर मंगलवार को जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में बचाव पक्ष जहां उपचार के लिए जमानत पर अड़ा रहा तो वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि उपचार करवाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है. आरोपी कहीं पर भी उपचार करवाएं लेकिन वह न्यायिक हिरासत में रहकर ही उपचार करवाए .

लिव पिटिशन पर दालत में सुनवाई हुई, जमानत याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान मलखान सिंह विश्नोई के अधिवक्ता ने कहा कि परिवादी को लंबे समय से गाल ब्लैडर में पथरी है और यह बढ़ रही है. इसके अलावा वह अन्य कई बीमारियों से भी ग्रसित हैं . ऐसे में उपचार के लिए अदालत से जमानत दी जाए. साथ ही बचाव पक्ष ने यह तर्क भी दिया कि लंबे समय तक गाल ब्लैडर में पथरी रहने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है. इसको लेकर अदालत में रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए गए.

कोर्ट में कुछ दिनों पहले एमडीएम अस्पताल में हुई विश्नोई की जांच रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया. कोर्ट ने इस पर सीबीआई की ओर से मौजूद अधिवक्ता पन्नेसिंह से पूछा कि उनका इस पर क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि उपचार तो सरकारी असपताल में हो सकता है. यहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं.

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इस पर बचाव पक्ष की ओर से तर्क पेश किया गया कि आज के समय में समर्थ व्यक्ति अच्छे से अच्छा उपचार चाहता है . इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि उपचार के लिए वे मना नहीं कर रहे हैं सरकारी ही नहीं जहां इच्छा है वहां उपचार करवाएं लेकिन न्यायिक हिरासत में ही उपचार होना चाहिए, जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि आरोप संगीन है.

सीबीआई के अधिवक्ता ने भी कोर्ट में कहा कि जमानत की जरूरत नहीं है. इस मुद्दे पर कई देर तक बहस हुई. आरोपी को जमानत मिलने पर उसके फरार होने की आशंका पूर्व में निचली अदालत जता चुकी है.

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मलखान सिंह विश्नोई की जमानत पर फैसला सुरक्षित

जोधपुर। भवरी मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई द्वारा स्वास्थ्य कारणों को लेकर दायर की गई लिव पिटशिन पर मंगलवार को जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में बचाव पक्ष जहां उपचार के लिए जमानत पर अडा रहा तो सीबीआई की ओर से कहा गया कि उपचार में उन्हें परेशानी नहीं है कहीं पर भी करवाएं लेकिन न्यायिक हिरासत में ही। सुनवाई के दौरान मलखानसिंह विश्नोई के अधिवक्ता ने कहा कि परिवादी को लंबे समय से गाल ब्लेडर पथरी है और यह बढ रही है इसके अलावा वह अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। ऐसे में उपचार के लिए जमानत दी जाए। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि लंबे समय तक गाल ब्लेडर में पथरी रहने से कैंसर का भी खतरा होसकता है। इसको लेकर रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने गत दिनों एमडीएम अस्पताल में हुई विश्नोई की जांच रिपोर्ट का भी जिक्र किया। कोर्ट ने इस पर सीबीआई की ओर से मौजूद अधिवक्ता पन्नेसिंह से पूछा कि उनका इस पर क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि उपचार तो सरकारी असपताल में हो सकता है। यहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद है। इस पर बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आज के समय में समर्थ व्यक्ति अच्छे से अच्छा उपचार चाहता है।इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि उपचार के लिए वे मना नहीं कररहे हैं सरकारी ही नहीं जहां इच्छा है वहां उपचार करवाएं लेकिन न्यायिक हिरासत में ही उपचार होना चाहिए, जमानत नहीं दी जाए क्योंकि आरोप संगीन है। इस बिंदु को लेकर कई देर तक बहस हुई। सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी कहा कि जमानत की जरूरत नहीं है। जमानत मिलने पर फरार होने की आशंका पूर्व में निचली अदालत जता चुकी


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