जोधपुर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या पांच अहसान अहमद ने (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) आरजीएचएस के तहत कपटपूर्ण तरीके से गबन करने के आरोपी बगदाराम पुत्र दलपत राम निवासी बाड़मेर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपी बगदाराम की ओर से जमानत अर्जी पेश करते हुए कहा उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है.
लाभार्थीयों के नाम से फर्जी पर्चियां बनाकर गबन : वहीं, सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक चांद अली ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बासनी थाने में मुकदमा दर्ज है. आरोपी के साथ अन्य आरोपियों ने आरजीएचएस योजना के तहत कार्ड धारक लाभार्थीयों के नाम से फर्जी पर्चियां बनाकर करोड़ों रुपए का अवैध लाभ प्राप्त कर गबन किया है. आरजीएचएस योजना गरीब लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है, किन्तु इस प्रकार के आपराधिक और शातिर प्रवृत्ति के लोगों की ओर से इस प्रकार से फर्जी बिलों के आधार पर राशि उठाकर गबन किया.
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इससे निश्चित रूप से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई जो कि अपराध को और अधिक गंभीर बनाता है. इस मामले में पहले ही दो आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है. आरोपी झंवर मेडिकल के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए लाभार्थी के नाम से गबन कर रहे थे. यही नहीं इन्होंने कुछ अस्पताल के चिकित्सकों के नाम से फर्जी पर्ची बनाकर लगातार मेडिकल बिलों का भुगतान प्राप्त किया है.