झुंझुनू. कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति अन्य लोगों के सम्पर्क में नहीं आए, इसके लिए क्षेत्र के सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और कांस्टेबल की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है. यह टीम एक अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों एवं प्रतिदिन सख्ती से निगरानी रखेंगी. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निरन्तर सम्पर्क में रहकर प्रत्येक ब्लाक की सूचना से जिला कलेक्टर को अवगत करवाएंगे. जिला कलेक्टर ने बताया कि ऐसे व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले, इनकी सख्ती से यह टीम पालना करवाएगी.
कोविड-19 के लक्ष्ण प्रकट होने पर आवश्यक जांच करें, ताकि वह समय पर अस्पताल में शिफट किया जा सके. दैनिक दिनचर्या की आवश्यक सुविधाओं और सामग्री की आपूर्ति उपलब्धता बनी रहे. ऐसे व्यक्ति को परामर्श दे कि वह अन्य व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखें. सम्बन्धित पुलिस कार्मिक का दायित्व है कि एपीडेमिक एक्ट के तहत आइसोलेशन प्रभावी रूप से बना रहें, इसकी शत-प्रतिशत पालना हो.
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 द्वारा प्रद्त शक्तियों के तहत जिला कलेक्टर यू डी खान ने पूर्व में जारी आदेश की निरन्तरता में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, झुंझुनू एवं क्षेत्रीय, प्रबन्धक, रीकों, झुंझुनू को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्य स्थलों पर कोविड गाइडलाइन की पालना करवाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना करवाना सुनिश्चित करवाएं. ऐसा नहीं पाए जाने पर संबंधित से 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.