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आरजी कर रेप केस में ममता सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी दोषी की मौत की सजा - RG KAR CASE

लोगों की भावनाओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मामले दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड की सजा की देने की मांग की.

West Bengal govt moves to Calcutta HC
पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप-मर्डर केस में दोषी करार संजय रॉय (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 21, 2025, 2:22 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में दोषी करार संजय रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रूख किया है. सरकार ने हाईकोर्ट उसे मौत की सजा देने की मांग की है. बता दें कि आपराधिक न्यायालय ने रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दोषी करार संजय रॉय की आजीवन कारावास की सजा को मौत की सजा में तब्दील करने की मांग की है. एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए खंडपीठ में याचिका दायर की. इस मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है.

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में अदालत द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने पर सोमवार को असंतोष व्यक्त किया और कहा कि यदि मामला कोलकाता पुलिस के पास होता तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करती.

मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा, 'मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला है. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर चुकी होती.'

इस बीच सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने सीबीआई और कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, 'हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं.' एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है.

उन्होंने कहा, 'सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जो अच्छा निर्णय माना, न्यायालय ने वही फैसला दिया है. सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं. हम मुआवजे के लिए न्यायालय नहीं गए थे. हम न्याय चाहते हैं, मुआवजा नहीं. कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा. कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है.'

आरजी कर रेप-मर्डर केस में में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका. नेता और डॉक्टर दोषी को आजीवन कारावास की सजा की आलोचना कर रहे हैं और इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं. पेश मामले में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. उसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था.

ये भी पढ़ें- आरजी कर रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का लगा जुर्माना

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में दोषी करार संजय रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रूख किया है. सरकार ने हाईकोर्ट उसे मौत की सजा देने की मांग की है. बता दें कि आपराधिक न्यायालय ने रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दोषी करार संजय रॉय की आजीवन कारावास की सजा को मौत की सजा में तब्दील करने की मांग की है. एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए खंडपीठ में याचिका दायर की. इस मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है.

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में अदालत द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने पर सोमवार को असंतोष व्यक्त किया और कहा कि यदि मामला कोलकाता पुलिस के पास होता तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करती.

मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा, 'मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती. तीन अन्य मामलों में कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया. यह एक गंभीर मामला है. अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर चुकी होती.'

इस बीच सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने सीबीआई और कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, 'हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं.' एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है.

उन्होंने कहा, 'सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जो अच्छा निर्णय माना, न्यायालय ने वही फैसला दिया है. सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं. हम मुआवजे के लिए न्यायालय नहीं गए थे. हम न्याय चाहते हैं, मुआवजा नहीं. कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा. कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है.'

आरजी कर रेप-मर्डर केस में में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका. नेता और डॉक्टर दोषी को आजीवन कारावास की सजा की आलोचना कर रहे हैं और इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं. पेश मामले में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. उसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था.

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