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झुंझुनू की 41 अस्थाई चेक पोस्ट पर लगे मेडिकल कैंप, अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की होगी स्कैनिंग

अपने घर या वतन लौटने की एक अलग खुशी होती है और यदि कहीं पर फंसे हुए होने के बाद घर लौटना हो तो उसकी खुशी दोगुनी होती है. कोरोना जैसी महामारी के चलते बाहर फंसे हुए लोग झुंझुनू लौटने की तैयारी में हैं. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से अच्छा प्रयास किया जा रहा है.

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जिले में विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 41 अस्थाई चेक पोस्ट स्थापित
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Published : Apr 28, 2020, 7:41 PM IST

झुंझुनू. राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी कुछ दिनों में जिले के ऐसे लोग जो अन्य राज्यों में लॉकडाउन के तहत फंस चुके थे, वे वापस जिले में आने वाले हैं. जिसके चलते जिले में विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 41 अस्थाई चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं. इन सभी चेक पोस्टों को मेडिकल कैंपों के माध्यम से विकसित किया जा रहा है. वहां पर पर्याप्त टेंट, बैठने के लिए चेयर, पीने के लिए पानी, मोबाइल चार्जर, उपर्युक्त वाहन, मेडिकल स्टाफ, पुलिस सहित आवश्यक दस्तावेज और उपकरण की व्यवस्था की जा रही है.

जिले में विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 41 अस्थाई चेक पोस्ट स्थापित

इस तरह से होगी जांच

चेक पोस्ट पर आने वाले लोगों की आईआर थर्मल मशीन से स्कैनिंग की जाएगी. उनका रिकार्ड मेंटेन किया जाएगा. साथ ही जहां से वे आए हैं, वहां उनकी कोई कोरोना संबंधित रिपोर्ट है तो वो जांची जाएगी. इसके बाद उन्हें उस क्षेत्र के लिए अधिकृत किए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर पर ले जाया जाएगा. वहां पर चिकित्सक के ओपिनियन के आधार पर संस्थागत या होम क्वॉरेंटाइन करने की कार्रवाई की जाएगी.

लगे ऐसा कि घर आ गए हैं

जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि आने वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए जैसे वे अपने घर में आ चुके हैं, इसके लिए कम्फर्ट व्यवस्थाएं की जाएं. जिला कलेक्टर ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले सभी लोगों के मोबाइल में राज कोविड इन्फो ऐप आवश्यक रूप से इंस्टॉल करवायें. 1 मार्च के बाद जिले में जितने भी लोग, अन्य देश, राज्यों एवं जिलों से आए हैं तथा इसके अलावा जिनकी सैम्पलिंग नहीं की गई है, उनकी भी स्वास्थ्य जानकारी रखें और उनका फिर से सर्वे करवायें. यह सर्वे का कार्य मेडिकल टीमों द्वारा 28 अप्रैल से प्रारम्भ होगा.

पढ़ें- संकट पर संकट: किराए की जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

सख्ती से होगी पालना

जिला कलेक्टर ने बताया कि होम तथा संस्थागत क्वॉरेटांइन के नियमों की सख्ती से पालना की जाए. जिन व्यक्तियों को होम आइसोलेशन किया जाता है, उनके घर के बाहर स्टीकर चस्पा करें, उनको व्यक्तिगत नोटिस तामिल करवायें, उनके हाथ पर मार्क करें. जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ संबंधित तहसीलदार के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.

झुंझुनू. राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी कुछ दिनों में जिले के ऐसे लोग जो अन्य राज्यों में लॉकडाउन के तहत फंस चुके थे, वे वापस जिले में आने वाले हैं. जिसके चलते जिले में विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 41 अस्थाई चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं. इन सभी चेक पोस्टों को मेडिकल कैंपों के माध्यम से विकसित किया जा रहा है. वहां पर पर्याप्त टेंट, बैठने के लिए चेयर, पीने के लिए पानी, मोबाइल चार्जर, उपर्युक्त वाहन, मेडिकल स्टाफ, पुलिस सहित आवश्यक दस्तावेज और उपकरण की व्यवस्था की जा रही है.

जिले में विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 41 अस्थाई चेक पोस्ट स्थापित

इस तरह से होगी जांच

चेक पोस्ट पर आने वाले लोगों की आईआर थर्मल मशीन से स्कैनिंग की जाएगी. उनका रिकार्ड मेंटेन किया जाएगा. साथ ही जहां से वे आए हैं, वहां उनकी कोई कोरोना संबंधित रिपोर्ट है तो वो जांची जाएगी. इसके बाद उन्हें उस क्षेत्र के लिए अधिकृत किए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर पर ले जाया जाएगा. वहां पर चिकित्सक के ओपिनियन के आधार पर संस्थागत या होम क्वॉरेंटाइन करने की कार्रवाई की जाएगी.

लगे ऐसा कि घर आ गए हैं

जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि आने वाले लोगों को ऐसा लगना चाहिए जैसे वे अपने घर में आ चुके हैं, इसके लिए कम्फर्ट व्यवस्थाएं की जाएं. जिला कलेक्टर ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले सभी लोगों के मोबाइल में राज कोविड इन्फो ऐप आवश्यक रूप से इंस्टॉल करवायें. 1 मार्च के बाद जिले में जितने भी लोग, अन्य देश, राज्यों एवं जिलों से आए हैं तथा इसके अलावा जिनकी सैम्पलिंग नहीं की गई है, उनकी भी स्वास्थ्य जानकारी रखें और उनका फिर से सर्वे करवायें. यह सर्वे का कार्य मेडिकल टीमों द्वारा 28 अप्रैल से प्रारम्भ होगा.

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सख्ती से होगी पालना

जिला कलेक्टर ने बताया कि होम तथा संस्थागत क्वॉरेटांइन के नियमों की सख्ती से पालना की जाए. जिन व्यक्तियों को होम आइसोलेशन किया जाता है, उनके घर के बाहर स्टीकर चस्पा करें, उनको व्यक्तिगत नोटिस तामिल करवायें, उनके हाथ पर मार्क करें. जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ संबंधित तहसीलदार के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.

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