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झुंझुनू में नालसा स्कीम और बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता अभियान जारी.. - झुंझुनू में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

झुंझुनू में कोविड-19 के संक्रमण के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल माध्यमों से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इस संबंध में आमजन को जगरूक करने के लिए नालसा की ओर से श्रमिकों के लिए जारी स्कीम और बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Jhunjhunu Child Marriage Prevention Campaign
बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता अभियान जारी
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Published : Apr 17, 2021, 9:13 PM IST

झुंझुनू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की ओर से वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल माध्यमों से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इस संबंध में आमजन को जगरूक किए जाने के लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा के तत्वावधान में नालसा द्वारा श्रमिकों के लिए जारी स्कीम व बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

असंगठित श्रमिकों के लिए लागु सेवाओं की दी जानकारी

पिलानी अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा की ओर से इस कार्यक्रम में नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य से सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर और जनहित याचिका की ओर से विधान-क्रियान्वयन में दूरी को समाप्त करना, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की व्यवस्था का इंतमाल सभी वर्गों के असंगित कामगारों की पहचान कराना पंजीकृत है.

पढ़ें: झुंझुनू : राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर प्रथम शहीद चन्द्रभान को अर्पित की गई श्रद्धांजलि

साथ ही उन्हें पंजीकृत कराना और सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना, नियोक्ताओं को वैधानिक प्रावधानों और कामगारों को कार्य के लिए अच्छा वातावरण, आजीविका व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना, कामगारों में वर्तमान विधान सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता और सलाह देना, कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना, जिनके लिए वे अपनी जरूरत योग्यता के अनुसार पंजीकृत है.

महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित ना रहे

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन वृहद् स्तर पर किया जाना संभव न होने से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार डिजिटल माध्यम से लघु स्तर पर आयोजित किए जा रहे है. जिसमें आज तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं, बच्चों और वयस्कों को विधिक सहायता बाबत स्कीम की जानकारी पीएलवी, पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मचारीगण व आमजन को दी गई. वहीं, कोविड-19 के चलते कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए आमजन को स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. ताकि कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित ना रह सके.

झुंझुनू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की ओर से वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल माध्यमों से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इस संबंध में आमजन को जगरूक किए जाने के लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा के तत्वावधान में नालसा द्वारा श्रमिकों के लिए जारी स्कीम व बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

असंगठित श्रमिकों के लिए लागु सेवाओं की दी जानकारी

पिलानी अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा की ओर से इस कार्यक्रम में नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य से सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर और जनहित याचिका की ओर से विधान-क्रियान्वयन में दूरी को समाप्त करना, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की व्यवस्था का इंतमाल सभी वर्गों के असंगित कामगारों की पहचान कराना पंजीकृत है.

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साथ ही उन्हें पंजीकृत कराना और सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना, नियोक्ताओं को वैधानिक प्रावधानों और कामगारों को कार्य के लिए अच्छा वातावरण, आजीविका व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना, कामगारों में वर्तमान विधान सभी वर्गों के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता और सलाह देना, कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना, जिनके लिए वे अपनी जरूरत योग्यता के अनुसार पंजीकृत है.

महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित ना रहे

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन वृहद् स्तर पर किया जाना संभव न होने से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार डिजिटल माध्यम से लघु स्तर पर आयोजित किए जा रहे है. जिसमें आज तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं, बच्चों और वयस्कों को विधिक सहायता बाबत स्कीम की जानकारी पीएलवी, पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मचारीगण व आमजन को दी गई. वहीं, कोविड-19 के चलते कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए आमजन को स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. ताकि कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित ना रह सके.

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