चिड़ावा (झुंझुनू). जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में हुई एक मारपीट के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने आरोपी को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है. चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने ये फैसला सुनाया है.
बता दें कि राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने बताया कि 20 अगस्त 2013 को सूरजगढ़ के वार्ड 19 निवासी कमलेश पत्नी सुरेंद्र ने सूरजगढ़ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि 17 अगस्त को उसके पति सुरेंद्र कुमार घर के काम से बाजार गए थे. तभी सूरजगढ़ बाजार में वार्ड 18 निवासी संजय पुत्र केशर ने उसके साथ मारपीट की. मारपीट में सुरेंद्र बेहोश हो गए.
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पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 323, 325, और 307 में चालान पेश किया. इस मामले में चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने की. परिवादी ओर से एडवोकेट रौनक हलवान ने पैरवी की.