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पांच साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी को 7 साल की कारावास और 20 हजार अर्थदंड - झुंझुनू में मारपीट

झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र के सूरजगढ़ में हुई मारपीट के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने आरोपी को सात साल कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला अगस्त 2013 का है.

fight in Jhunjhunu, झुंझुनू न्यूज
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Published : Nov 7, 2019, 11:49 PM IST

चिड़ावा (झुंझुनू). जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में हुई एक मारपीट के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने आरोपी को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है. चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने ये फैसला सुनाया है.

मारपीट मामले में आरोपी को 7 साल की कारावास

बता दें कि राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने बताया कि 20 अगस्त 2013 को सूरजगढ़ के वार्ड 19 निवासी कमलेश पत्नी सुरेंद्र ने सूरजगढ़ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि 17 अगस्त को उसके पति सुरेंद्र कुमार घर के काम से बाजार गए थे. तभी सूरजगढ़ बाजार में वार्ड 18 निवासी संजय पुत्र केशर ने उसके साथ मारपीट की. मारपीट में सुरेंद्र बेहोश हो गए.

पढ़ें- ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते सरवाड़ नगरपालिका के कैशियर और EO गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 323, 325, और 307 में चालान पेश किया. इस मामले में चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने की. परिवादी ओर से एडवोकेट रौनक हलवान ने पैरवी की.

चिड़ावा (झुंझुनू). जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में हुई एक मारपीट के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने आरोपी को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है. चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने ये फैसला सुनाया है.

मारपीट मामले में आरोपी को 7 साल की कारावास

बता दें कि राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने बताया कि 20 अगस्त 2013 को सूरजगढ़ के वार्ड 19 निवासी कमलेश पत्नी सुरेंद्र ने सूरजगढ़ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि 17 अगस्त को उसके पति सुरेंद्र कुमार घर के काम से बाजार गए थे. तभी सूरजगढ़ बाजार में वार्ड 18 निवासी संजय पुत्र केशर ने उसके साथ मारपीट की. मारपीट में सुरेंद्र बेहोश हो गए.

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पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 323, 325, और 307 में चालान पेश किया. इस मामले में चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने की. परिवादी ओर से एडवोकेट रौनक हलवान ने पैरवी की.

Intro:मारपीट के मामले में पांच साल बाद आया फैसला
आरोपी को सात साल के कारावास एवं 20 हजार का लगाया जुर्माना
चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने सुनाया फैसला
चिड़ावा/झुंझुनूं।
जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में हुई एक मारपीट के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है। इसमें आरोपी को सात साल के कारावास एवं 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने ये फैसला सुनाया है।

Body:बता दे कि राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने बताया कि 20-10-2013 को कमलेश पत्नी सुरेंद्र जाति जाट निवासी वार्ड 19 सूरजगढ़ ने सूरजगढ़ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि 17-10-2013 को उसके पति सुरेंद्र कुमार घर के काम से बाजार गए थे। तभी सूरजगढ़ के बाजार में उसके साथ संजय पुत्र केशर सिंह धींवा निवासी वार्ड 18 सूरजगढ़ ने मारपीट की। मारपीट के कारण मौके पर ही सुरेंद्र कुमार बेहोश गए। पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 323, 325, 307 में चालान पेश किया। इस मामले चिड़ावा एडीजे बीना गुप्ता ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार का जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद डांगी ने की। परिवादी ओर से एडवोकेट रौनक हलवान ने पैरवी की।
बाइट 01- एडवोकेट विनोद डांगी, राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक। Conclusion:
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