झालावाड़. भारतीय जनता पार्टी के मनोहर थाना से विधायक रहे कंवर लाल मीणा को एसडीएम पर रिवाल्वर तानने के मामले में अपर जिला और सेशन न्यायालय अकलेरा ने दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पूर्व विधायक को राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.
बता दें कि वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा ने अकलेरा एसडीएम रामनिवास मेहता पर रिवाल्वर तान दी थी. जिसके बाद मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन अकलेरा के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ ने मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है.
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असीम कुलश्रेष्ठ ने भारतीय दंड संहिता के अनुसार राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.