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SDM पर रिवाल्वर तानने के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक को सजा का ऐलान - कंवर लाल मीणा को सजा का ऐलान

कलेरा एसडीएम के पर रिवाल्वर तानने के मामले में अपर जिला और सेशन न्यायालय ने बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पूर्व विधायक को राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.

कंवर लाल मीणा को सजा का ऐलान, Kanwar Lal Meena declared punishment
कंवर लाल मीणा को सजा का ऐलान
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Published : Dec 14, 2020, 6:33 PM IST

झालावाड़. भारतीय जनता पार्टी के मनोहर थाना से विधायक रहे कंवर लाल मीणा को एसडीएम पर रिवाल्वर तानने के मामले में अपर जिला और सेशन न्यायालय अकलेरा ने दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पूर्व विधायक को राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.

बता दें कि वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा ने अकलेरा एसडीएम रामनिवास मेहता पर रिवाल्वर तान दी थी. जिसके बाद मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन अकलेरा के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ ने मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है.

पढ़ें- 'हमें बड़े चेहरे की जरूरत नहीं'...सतीश पूनिया का ये बयान तिवाड़ी को अपमानित करने वालाः डोटासरा

असीम कुलश्रेष्ठ ने भारतीय दंड संहिता के अनुसार राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.

झालावाड़. भारतीय जनता पार्टी के मनोहर थाना से विधायक रहे कंवर लाल मीणा को एसडीएम पर रिवाल्वर तानने के मामले में अपर जिला और सेशन न्यायालय अकलेरा ने दोषी करार दिया है. न्यायालय ने पूर्व विधायक को राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.

बता दें कि वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा ने अकलेरा एसडीएम रामनिवास मेहता पर रिवाल्वर तान दी थी. जिसके बाद मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन अकलेरा के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश असीम कुलश्रेष्ठ ने मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है.

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असीम कुलश्रेष्ठ ने भारतीय दंड संहिता के अनुसार राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है.

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