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झालावाड़: जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की कल जारी होगी अधिसूचना

झालावाड़ निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे. इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होंगे. इसके लिए अधिसूचना 4 नवंबर को जारी होगी.

Jhalawar news, Zilla Parishad election, Notification
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की कल जारी होगी अधिसूचना
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Published : Nov 3, 2020, 2:31 PM IST

झालावाड़. निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे. निर्वाचन के लिए अधिसूचना कल 4 नवंबर को जारी होगी. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर निकया गोहाएन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि 10 नवम्बर प्रातः 11 बजे से एवं नाम वापसी 11 नवम्बर दोपहर 3 बजे तक और चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 11 नवम्बर को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- दौसा में भी सुलगी गुर्जर आरक्षण की आग, बुधवार को बैंसला करेंगे महापंचायत

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए 23 नवम्बर को पंचायत समिति डग और मनोहरथाना में मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण के लिए 27 नवम्बर को पंचायत समिति बकानी और भवानीमण्डी, तीसरे चरण के लिए 1 दिसम्बर को पंचायत समिति अकलेरा और पिड़ावा एवं चौथे चरण के लिए 5 दिसम्बर को पंचायत समिति झालरापाटन और खानपुर में ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा. मतदान का समय प्रातः 7:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा.

चुनाव खर्च की सीमा

चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनर्स के प्रदर्शन और इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेशानुसार जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1 लाख 50 हजार एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75 हजार रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई है.

चुनाव लड़ने के लिए कार्यशील शौचालय होना जरूरी

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना अनिवार्य है. उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता है. इस आशय का अभ्यर्थी को निर्धारित घोषणा-पत्र में अंडरटेकिंग देनी होगी. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब निरक्षर भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ सकता है.

झालावाड़. निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे. निर्वाचन के लिए अधिसूचना कल 4 नवंबर को जारी होगी. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर निकया गोहाएन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि 10 नवम्बर प्रातः 11 बजे से एवं नाम वापसी 11 नवम्बर दोपहर 3 बजे तक और चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 11 नवम्बर को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात किया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए 23 नवम्बर को पंचायत समिति डग और मनोहरथाना में मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण के लिए 27 नवम्बर को पंचायत समिति बकानी और भवानीमण्डी, तीसरे चरण के लिए 1 दिसम्बर को पंचायत समिति अकलेरा और पिड़ावा एवं चौथे चरण के लिए 5 दिसम्बर को पंचायत समिति झालरापाटन और खानपुर में ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा. मतदान का समय प्रातः 7:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा.

चुनाव खर्च की सीमा

चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनर्स के प्रदर्शन और इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेशानुसार जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1 लाख 50 हजार एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75 हजार रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई है.

चुनाव लड़ने के लिए कार्यशील शौचालय होना जरूरी

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना अनिवार्य है. उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता है. इस आशय का अभ्यर्थी को निर्धारित घोषणा-पत्र में अंडरटेकिंग देनी होगी. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब निरक्षर भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ सकता है.

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