झालावाड़. जिले में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था. इस मामले में आरोपी युवक बालिका के साथ छेड़छाड़ के समय फोटो खींच लिया था. उसके बाद उन फोटो को युवक वायरल करने की धमकी दे रहा था. मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक धीरज आचार्य ने बताया कि झालावाड़ के बकानी थाने में तीन नवंबर 2015 को नाबालिग के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
इसमें उसने बताया था कि 15 मई 2015 को बकानी थाना क्षेत्र के नानौर गांव के रहने वाले बालमुकुंद ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है. बालमुकुंद ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे दो हजार रुपए भी ले लिए. उसके बाद वह 20 हजार रुपए की और मांग कर रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर बालमुकुंद को गिरफ्तार कर लिया था. आज हुई सुनवाई में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बालमुकुंद को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.