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नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले युवक को 5 साल की सजा

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के बाद फोटो वायरल की धमकी देने वाले युवक को पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. मामला बकानी थाना क्षेत्र का है.

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Published : May 16, 2019, 7:17 PM IST

फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले युवक को 5 साल की सजा

झालावाड़. जिले में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था. इस मामले में आरोपी युवक बालिका के साथ छेड़छाड़ के समय फोटो खींच लिया था. उसके बाद उन फोटो को युवक वायरल करने की धमकी दे रहा था. मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक धीरज आचार्य ने बताया कि झालावाड़ के बकानी थाने में तीन नवंबर 2015 को नाबालिग के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले युवक को 5 साल की सजा

इसमें उसने बताया था कि 15 मई 2015 को बकानी थाना क्षेत्र के नानौर गांव के रहने वाले बालमुकुंद ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है. बालमुकुंद ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे दो हजार रुपए भी ले लिए. उसके बाद वह 20 हजार रुपए की और मांग कर रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर बालमुकुंद को गिरफ्तार कर लिया था. आज हुई सुनवाई में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बालमुकुंद को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़. जिले में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था. इस मामले में आरोपी युवक बालिका के साथ छेड़छाड़ के समय फोटो खींच लिया था. उसके बाद उन फोटो को युवक वायरल करने की धमकी दे रहा था. मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक धीरज आचार्य ने बताया कि झालावाड़ के बकानी थाने में तीन नवंबर 2015 को नाबालिग के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले युवक को 5 साल की सजा

इसमें उसने बताया था कि 15 मई 2015 को बकानी थाना क्षेत्र के नानौर गांव के रहने वाले बालमुकुंद ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है. बालमुकुंद ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे दो हजार रुपए भी ले लिए. उसके बाद वह 20 हजार रुपए की और मांग कर रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर बालमुकुंद को गिरफ्तार कर लिया था. आज हुई सुनवाई में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बालमुकुंद को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:नाबालिग से छेड़छाड़ करके फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा


Body:झालावाड़.
झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने व फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.




Conclusion:पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक धीरज आचार्य ने बताया कि झालावाड़ के बकानी थाने में 3 नवंबर 2015 को बालिका के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें उसने बताया था कि 15 मई 2015 को बकानी थाना क्षेत्र के नानौर गांव के रहने वाले बालमुकुंद ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है. बालमुकुंद ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे 2 हजार रुपये भी ले लिए व 20 हजार रुपये की और मांग कर रहा है. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर बालमुकुंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की व बालमुकुंद को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बालमुकुंद को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जहां पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बालमुकुंद को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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