झालावाड़. कामखेड़ा बालाजी मंदिर में भीड़ जुटाने को लेकर थानाधिकारी को निलंबित करने के बाद अब मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. झालावाड़ कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर मंदिर ट्रस्ट पर कोरोना गाइडलाइनों का उल्लंघन करने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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अकलेरा क्षेत्र में स्थित कामखेड़ा बालाजी मंदिर में मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई थी. जिसके बाद बुधवार को जिला कलेक्टर हरि मोहन मीणा, एसपी किरन कंग सिद्धू ने पुलिस अधिकारियों और कामखेड़ा बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक ली. जिसमें जिला कलक्टर ने पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद रखने, मंदिर परिसर में किसी प्रकार की भीड़ न जुटाने के सख्त निर्देश दिए.
मंदिर प्रबंधन के पदाधिकारियों की तरफ से सफाई देने पर कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ जुटने की सूचना पुलिस और प्रशासन को क्यों नहीं दी गई. बता दें कि कामखेड़ा बालाजी मंदिर में भीड़ जुटने के वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए. जिनमें बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जमा थे और खाना खा रहे थे.