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झालावाड़ः होम क्वॉरेंटाइन अवधि में घर पर नहीं मिलने पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जिले में होम क्वॉरेंटाइन अवधि में घर पर नहीं मिलने पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया, कि जांच में ये सभी व्यक्ति घर पर नहीं मिले. ऐसे में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की पालना न करने पर पांचों व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

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4 लोगों के खिलाफ एफआईआर
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Published : May 20, 2020, 5:04 PM IST

झालावाड़. जिले में होम क्वॉरेंटाइन अवधि में घर पर नहीं मिलने पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें, कि जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद दूसरे राज्यों से अपने परिचितों को झालावाड़ लेकर आने वाले व्यक्तियों को कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एहतिहात के तौर पर 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया गया था. लेकिन, बकानी की आरती, नितेश, हरिराम, सुमित्रा और असनावर के बहादुर सिंह के खिलाफ होम क्वॉरेंटाइन की पालना न करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया, कि जांच में ये सभी व्यक्ति घर पर नहीं मिले. ऐसे में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की पालना न करने और राज्य सरकार द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना न करने पर पांचों व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

पढ़ेंः यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों को नहीं दिया प्रवेश, कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ पुलिस को दी लिखित शिकायत


12 लोगों को होम क्वॉरेंटाइन से प्रशासनिक क्वॉरेंटाइन सेंटर भेजा

वहीं, असनावर के प्रेमचन्द, अनिल नायक, विनोद मेहर, पूरण सिंह, गोपाल, नेहा, निरमा, दिलीप नायक, ललित पाटीदार, बकानी के दुर्गालाल, झालरापाटन के सियाराम पाटीदार और झालावाड़ के नितेश को होम क्वॉरेंटाइन किया गया था. लेकिन, जब इन व्यक्तियों के घरों पर जाकर दल द्वारा जांच की गई तो इन सभी को होम क्वॉरेंटाइन की पालना नहीं करते हुए पाया गया. जिसके के बाद इन सभी पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई.

झालावाड़. जिले में होम क्वॉरेंटाइन अवधि में घर पर नहीं मिलने पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें, कि जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद दूसरे राज्यों से अपने परिचितों को झालावाड़ लेकर आने वाले व्यक्तियों को कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एहतिहात के तौर पर 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया गया था. लेकिन, बकानी की आरती, नितेश, हरिराम, सुमित्रा और असनावर के बहादुर सिंह के खिलाफ होम क्वॉरेंटाइन की पालना न करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया, कि जांच में ये सभी व्यक्ति घर पर नहीं मिले. ऐसे में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की पालना न करने और राज्य सरकार द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना न करने पर पांचों व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

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12 लोगों को होम क्वॉरेंटाइन से प्रशासनिक क्वॉरेंटाइन सेंटर भेजा

वहीं, असनावर के प्रेमचन्द, अनिल नायक, विनोद मेहर, पूरण सिंह, गोपाल, नेहा, निरमा, दिलीप नायक, ललित पाटीदार, बकानी के दुर्गालाल, झालरापाटन के सियाराम पाटीदार और झालावाड़ के नितेश को होम क्वॉरेंटाइन किया गया था. लेकिन, जब इन व्यक्तियों के घरों पर जाकर दल द्वारा जांच की गई तो इन सभी को होम क्वॉरेंटाइन की पालना नहीं करते हुए पाया गया. जिसके के बाद इन सभी पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई.

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