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झालावाड़ : चार साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को कारावास की सजा

चार साल पुराने मामले में अदालत ने मारपीट के आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है. पाचों आरोपीयों ने पीड़ित नारायण सिंह पर जानलेवा हमला किया था.

मारपीट के आरोपियों कोर्ट ने सुनाई 5 साल कारावास की सजा
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Published : May 24, 2019, 7:33 PM IST

झालावाड़. डग थाना क्षेत्र में 2014 में हुई मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है. सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. मामला 8 दिसंबर 2014 का है जब डग क्षेत्र के लसूडिया गांव का निवासी नारायण सिंह 2 लोगों के साथ अपने गांव जा रहा था. तभी रास्ते में तिसाई गांव के निवासी गोपाल सिंह और उसके चार साथियों ने उस पर हमला कर दिया था.

मारपीट के आरोपियों कोर्ट ने सुनाई 5 साल कारावास की सजा

गोपाल सिंह ने पीड़ित के हाथ पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह बाइक समेत नीचे गिर गया. नारायण सिंह उठने लगा तो विक्रम सिंह जो आरोपी का साथी था, उसके सिर पर तलवार से वार कर दिया. वहीं, संदीप व दो अन्य साथीयों ने नारायण सिंह के पीठ पर वार किया, जिसके चलते वह बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद नारायण सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया.

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब फैसला सुनाते हुए संदीप को 7 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं अन्य आरोपी विक्रम सिंह को एक वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, आन्य आरोपियों गोपाल सिंह और नारायण लाल को 6 माह कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना और मदन सिंह को एक माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

झालावाड़. डग थाना क्षेत्र में 2014 में हुई मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है. सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. मामला 8 दिसंबर 2014 का है जब डग क्षेत्र के लसूडिया गांव का निवासी नारायण सिंह 2 लोगों के साथ अपने गांव जा रहा था. तभी रास्ते में तिसाई गांव के निवासी गोपाल सिंह और उसके चार साथियों ने उस पर हमला कर दिया था.

मारपीट के आरोपियों कोर्ट ने सुनाई 5 साल कारावास की सजा

गोपाल सिंह ने पीड़ित के हाथ पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह बाइक समेत नीचे गिर गया. नारायण सिंह उठने लगा तो विक्रम सिंह जो आरोपी का साथी था, उसके सिर पर तलवार से वार कर दिया. वहीं, संदीप व दो अन्य साथीयों ने नारायण सिंह के पीठ पर वार किया, जिसके चलते वह बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद नारायण सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया.

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब फैसला सुनाते हुए संदीप को 7 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं अन्य आरोपी विक्रम सिंह को एक वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, आन्य आरोपियों गोपाल सिंह और नारायण लाल को 6 माह कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना और मदन सिंह को एक माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

Intro:प्राणघातक हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 आरोपियों को सजा,


Body:झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र में हुई मारपीट व प्राणघातक हमले के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है.

दरअसल 8 दिसंबर 2014 को डग क्षेत्र के लसूडिया गांव का निवासी नारायण सिंह 2 लोगों के साथ अपने गांव जा रहा था तभी रास्ते में तिसाई गांव के निवासी गोपाल सिंह ने उसके हाथ पर लाठी से वार कर दिया जिससे वह बाइक समेत नीचे गिर गया. नारायण सिंह उठने लगा तो विक्रम सिंह ने उसके सिर पर तलवार की मार दी और संदीप व दो अन्य लोगों ने उसके पीठ पर वार किया जिसके चलते वह बुरी तरह घायल हो गया.

नारायण सिंह ने उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया.




Conclusion:न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब फैसला सुनाते हुए संदीप को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना, विक्रम सिंह को 1 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना, गोपाल सिंह व नारायण लाल को 6 माह कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना व मदन सिंह को 1 माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
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