झालावाड़. जिले के जल संसाधन विभाग के छापी खंड कार्यालय के दो कक्षों को न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को सीज करने की कारवाई की गई. न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई विभाग के विरुद्ध एक ठेकेदार को निर्माण कार्य की राशि ना चुकाए जाने के चलते हो रही है.
मामले की जानकारी देते हुए निर्माण ठेकेदार परमानंद वर्मा ने बताया कि जल संसाधन विभाग के छापी खंड कार्यालय के द्वारा 1996 में नहर पर पुलिया निर्माण का एक टेंडर जारी किया था. बाद में निर्माण पूरा होने के बाद विभाग द्वारा निर्माण में खर्च हुई राशि का भुगतान नहीं किया गया. इसको लेकर उन्होंने सेशन न्यायालय झालावाड़ में एक दावा पेश किया था. जिस पर सुनवाई कर न्यायालय ने 2016 में विभाग को पुलिया निर्माण की एवज में 522000 रुपए की राशि मय ब्याज सहित देने का आदेश जारी किया.
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राशि न चुकाने पर न्यायालय ने विभाग के दो कक्षों को सीज कर सामानों की कुर्की करने के आदेश जारी किए थे. इसी को लेकर सोमवार को जल संसाधन विभाग के कार्यालय के दो कक्षों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता हंसराज मीणा ने बताया कि पूरे मामले को लेकर विभाग के ने हाईकोर्ट में अपील की है. वहां से जो निर्णय होगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल झालावाड़ सेशन न्यायालय के आदेश दो कक्षों को सीज करने व सामानों को कुर्क करने के आदेश मिले हैं.