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जालोर: रानीवाड़ा विधायक सहित व्यापारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने के लिए ज्ञापन - मुकदमा खारिज करने के लिए ज्ञापन

रानीवाड़ा विधायक सहित व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज करने के लिए भीनमाल में भाजपा नगर मंडल की ओर से एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है. धारा-144 लागू होने के बावजूद विधायक ने 22 मई को व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार खोलने के लिए धरना दिया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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मुकदमा खारिज करने के लिए ज्ञापन
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Published : May 27, 2020, 8:31 PM IST

भीनमाल (जालोर). रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल और व्यापरियों पर हुए मुकदमे को लेकर बुधवार को भाजपा नगर मंडल भीनमाल की ओर से उपखंड अधिकारी अवधेश मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन पत्र दिया गया है. पत्र में विधायक देवल और व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमें को खारिज करने की मांग की गई है.

भाजपा नगर मंडल भीनमाल के अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी ने बताया कि रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल सहित व्यापारियों पर किया गया मुकदमा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. पुलिस प्रशासन कांग्रेस पार्टी के दबाव में काम कर रही है. कांग्रेस पार्टी के दबाव में भाजपा रानीवाड़ा विधायक और व्यापारियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वह वापिस लिया जाए. साथ ही नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि, यदि कोई जनप्रतिनिधि जनसभा के लिए आगे आता है और उसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो फिर इस पर सरकार में जनता की सुनवाई कौन करेगा.

ये पढ़ें: जालोरः रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने CM को लिखा पत्र, बिजली बिल माफ करने की रखी मांग

साथ ही महेंद्र सोलंकी ने कहा कि, 22 मई को रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल व्यापारियों के बुलाने पर मीटिंग में गए थे. वह धारा-144 का उल्लंघन करने नहीं गए थे. देवल रानीवाड़ा की जनता के चुने हुए विधायक हैं और एक जागरूक जनप्रतिनिधि भी है. विधायक ने न तो कोई भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया है और न ही कोई उग्र आंदोलन किया फिर भी उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसे वापस लिया जाए.

ये पढ़ें: राजगढ़ SHO आत्महत्या मामला: जालोर-सिरोही सांसद ने CM को पत्र लिख कर CBI जांच की मांग की

गौरतलब है कि रानीवाड़ा विधायक ने 22 मई को कस्बे में व्यापरियों के साथ मिलकर बाजार खोलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था. जबकि कोरोना संक्रमण के कारण वहां लॉकडाउन और धारा 144 लागू है. ऐसे में धरना करने पर विधायक और व्यापारियों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसे खारिज करने के लिए भीनमाल एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है.

भीनमाल (जालोर). रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल और व्यापरियों पर हुए मुकदमे को लेकर बुधवार को भाजपा नगर मंडल भीनमाल की ओर से उपखंड अधिकारी अवधेश मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन पत्र दिया गया है. पत्र में विधायक देवल और व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमें को खारिज करने की मांग की गई है.

भाजपा नगर मंडल भीनमाल के अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी ने बताया कि रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल सहित व्यापारियों पर किया गया मुकदमा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. पुलिस प्रशासन कांग्रेस पार्टी के दबाव में काम कर रही है. कांग्रेस पार्टी के दबाव में भाजपा रानीवाड़ा विधायक और व्यापारियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वह वापिस लिया जाए. साथ ही नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि, यदि कोई जनप्रतिनिधि जनसभा के लिए आगे आता है और उसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो फिर इस पर सरकार में जनता की सुनवाई कौन करेगा.

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साथ ही महेंद्र सोलंकी ने कहा कि, 22 मई को रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल व्यापारियों के बुलाने पर मीटिंग में गए थे. वह धारा-144 का उल्लंघन करने नहीं गए थे. देवल रानीवाड़ा की जनता के चुने हुए विधायक हैं और एक जागरूक जनप्रतिनिधि भी है. विधायक ने न तो कोई भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया है और न ही कोई उग्र आंदोलन किया फिर भी उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसे वापस लिया जाए.

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गौरतलब है कि रानीवाड़ा विधायक ने 22 मई को कस्बे में व्यापरियों के साथ मिलकर बाजार खोलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया था. जबकि कोरोना संक्रमण के कारण वहां लॉकडाउन और धारा 144 लागू है. ऐसे में धरना करने पर विधायक और व्यापारियों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसे खारिज करने के लिए भीनमाल एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है.

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