जालोर. जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण खरीफ की कटाई के उपरांत खेत में पड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है. लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित कृषकों की फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति अन्तर्गत प्रावधान है. जिसके तहत कृषक अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति के संबंधित कंपनी को निर्धारित अवधि में सूचित कर सकते हैं.
उप निदेशक कृषि (विस्तार) डाॅ. आर बी सिंह ने बताया कि बीमित कृषकों को फसल कटाई उपरांत सूखने के लिये खेत में काटकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिये कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र के आंषिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग और जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि से क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अन्दर सीधे ही बीमा कंपनी बजाज एलायन्ज जनरल इन्सोरेंस कम्पनी लि. के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर सीधे या लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों अथवा जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित कर सकते हैं.
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यदि 72 घंटे में कृषक की ओर से पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वह कृषक 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा. उन्होंने बताया कि वे कृषक जिनके पास एन्ड्राॅयड मोबाईल है वो बीमा कंपनी बजाज एलायन्ज जनरल इन्सोरेंस कम्पनी लि. के मोबाईल ऐप फारमित्रा गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सीधे ही अपने नुकसान की शिकायत बीमा कम्पनी को दर्ज करवा सकते हैं. कृषकों द्वारा शिकायत सीधे दर्ज करवाये जाने पर उनकी परिवेदना सीधे ही बीमा कम्पनी के पोर्टल पर दर्ज हो जाती है. जिससे बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे कार्य कराने में आसानी होती है. सर्वे के बाद प्रभावित किसानों को नुकसान का क्लेम दिया जाएगा.