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जालोर : 31 अक्टूबर तक सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक...

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Published : Oct 12, 2020, 10:45 PM IST

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जालोर में कलेक्टर ने अनलॉक पार्ट-4 में संशोधन करते हुए 31 अक्टूबर तक जिले की सीमा में कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है.

Unlock-4 in jalore,  unlock-4 guideline in jalore
जालोर में 31 अक्टूबर तक सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक

जालोर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनलॉक पार्ट-4 में संशोधन करते हुए भीड़ एकत्रित करने पर रोक लगा दी है. कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिले की सीमा में कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी. इसके अलावा शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

पढ़ें: राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, 2132 नए मामले...संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,61,184 पर पहुंचा

जिले में अनलाॅक-4 के तहत 31 अक्टूबर तक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाएगा. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य के गृह विभाग की तरफ से 20 सितम्बर को अनलाॅक-4 के क्रियान्वयन के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन किया गया है. जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए लोगों के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय लिया गया है.

गाइडलाइन के तहत अनलाॅक-4 में किसी भी बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन के बाहर फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाॅश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन में आयोजनकर्ता द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी व अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी व थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाॅश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते.

जालोर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनलॉक पार्ट-4 में संशोधन करते हुए भीड़ एकत्रित करने पर रोक लगा दी है. कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिले की सीमा में कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी. इसके अलावा शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

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जिले में अनलाॅक-4 के तहत 31 अक्टूबर तक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाएगा. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य के गृह विभाग की तरफ से 20 सितम्बर को अनलाॅक-4 के क्रियान्वयन के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन किया गया है. जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए लोगों के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय लिया गया है.

गाइडलाइन के तहत अनलाॅक-4 में किसी भी बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन के बाहर फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाॅश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन में आयोजनकर्ता द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी व अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी व थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाॅश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते.

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