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जालोर: जसवंतपुरा में 1 ही दिन में सामने आए 3 कोरोना केस, इलाके में कर्फ्यू

जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में शनिवार को एक साथ 3 कोरोना पॉजिटव मरीजों के मामले सामने आए है. जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. ये तीनों मरीज अदमदाबाद से जसवंतपुरा पहुंचे थे. तीनों को अस्पताल मे भर्ती किया गया है. साथ ही प्रशासन ने भी पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है.

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जसवंतपुरा में एक साथ मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज
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Published : May 9, 2020, 8:25 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर). जसवंतपुरा क्षेत्र में एक ही दिन में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनों मरीज अहमदाबाद से जसवंतपुरा पहुंचे थे. तीनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था. तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जसवंतपुरा एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया ने बताया कि शनिवार को एक ही दिन में जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र के कारलू गांव में एक कोरोना पॉजिटिव और कलापुरा गांव में पति-पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए. तीनों को एंबुलेंस से जालोर रेफर किया गया. वहीं मरीजों के परिवारवालों को क्वॉरेंटाइन किया गया.

बता दें कि कारलू गांव में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज 3 मई को परिवारवालों के साथ अहमदाबाद से जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र के कारलू गांव में आया था. जिसको परिवार सहित देवनारायण आवासीय विद्यालय चाण्डपुरा में क्वॉरेंटाइन किया गया था. वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से 5 मई को व्यक्ति का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था. शनिवार को जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

वहीं कलापुरा गांव में पति-पत्नी दोनों आए कोरोना पॉजिटिव मरीज ये भी अहमदाबाद से कलापुरा गांव आइसर ट्रक से 28 लोगों के जत्थे के साथ पहुंचे थे. इनको भी परिवार सहित देवनारायण आवासीय विद्यालय चाण्डपुरा में क्वॉरेंटाइन किया गया, बाकी शेष 23 लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया गया था.

जसवंतपुरा तहसील के ग्राम कलापुरा और कारलू में कर्फ्यू

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जसवंतपुरा तहसील के ग्राम कलापुरा और कारलू में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित व्यक्ति चिंहित होने से मानवीय जीवन की रक्षा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए IPC की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी कर कर्फ्यू लगा दिया है. उक्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

उपरोक्त ग्रामों की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे और समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा और समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

पढ़ें- जालोर: 14 घंटे तक तड़पता रहा कोरोना संदिग्ध, अस्पताल की लापरवाही ने ले ली जान

उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना और जनरल स्टोर इत्यादि और सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे. नगर परिषद, नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस और प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं और रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने उक्त कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सावचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे.

रानीवाड़ा (जालोर). जसवंतपुरा क्षेत्र में एक ही दिन में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनों मरीज अहमदाबाद से जसवंतपुरा पहुंचे थे. तीनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था. तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जसवंतपुरा एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया ने बताया कि शनिवार को एक ही दिन में जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र के कारलू गांव में एक कोरोना पॉजिटिव और कलापुरा गांव में पति-पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए. तीनों को एंबुलेंस से जालोर रेफर किया गया. वहीं मरीजों के परिवारवालों को क्वॉरेंटाइन किया गया.

बता दें कि कारलू गांव में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज 3 मई को परिवारवालों के साथ अहमदाबाद से जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र के कारलू गांव में आया था. जिसको परिवार सहित देवनारायण आवासीय विद्यालय चाण्डपुरा में क्वॉरेंटाइन किया गया था. वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से 5 मई को व्यक्ति का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था. शनिवार को जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

वहीं कलापुरा गांव में पति-पत्नी दोनों आए कोरोना पॉजिटिव मरीज ये भी अहमदाबाद से कलापुरा गांव आइसर ट्रक से 28 लोगों के जत्थे के साथ पहुंचे थे. इनको भी परिवार सहित देवनारायण आवासीय विद्यालय चाण्डपुरा में क्वॉरेंटाइन किया गया, बाकी शेष 23 लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया गया था.

जसवंतपुरा तहसील के ग्राम कलापुरा और कारलू में कर्फ्यू

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जसवंतपुरा तहसील के ग्राम कलापुरा और कारलू में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित व्यक्ति चिंहित होने से मानवीय जीवन की रक्षा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए IPC की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी कर कर्फ्यू लगा दिया है. उक्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

उपरोक्त ग्रामों की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे और समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा और समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

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उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना और जनरल स्टोर इत्यादि और सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे. नगर परिषद, नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस और प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं और रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने उक्त कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सावचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे.

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