जैसलमेर. कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार 4 मई से देशभर में लागू हुए तीसरे चरण के लॉकडाउन में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आने वाले क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुछ शर्तों के साथ रियायत दी गई है.
जैसलमेर जिला ऑरेंज जोन में है और यहां के लोगों को भी छूट मिली है. जिले के प्रत्येक चौराहे और मुख्य मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों की ओर से दोपहिया वाहनों पर एक व्यक्ति और चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो अन्य सवारियों से अधिक सवारी होने पर उन्हें रोका जा रहा है और यात्रा नहीं करने दी जा रही है.
पुलिस अधीक्षक डॉ किरण कंग ने जानकारी देते हुए बताया की ऑरेंज जोन में आने के कारण जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे को छोड़कर जहां पर कर्फ्यू है. आमजन को मूवमेंट को लेकर कुछ छूट दी गई है, लेकिन उसके साथ कुछ नियम और शर्तें भी लागू रहेगी.
इस दौरान टू व्हीलर्स में केवल एक व्यक्ति ही सवारी कर पाएगा. वहीं, चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो अन्य ही सवार हो सकते हैं. साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य सभी नियमों की पालना करनी होगी. नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.
गौरतलब है कि सोमवार को पहले दिन एक बार बाजारों में एकाएक भीड़ बढ़ गई थी और कई दुकानें भी खोली गई थी. जिसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति के खोली गई दुकानों को बंद करवाया और लोगों से समझाइश कर उन्हें वापस घर भेजा था.